2 कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त, जनपद पंचायत में थे पदस्थ

छग

Update: 2022-12-09 01:14 GMT

बलरामपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत जनपद पंचायत राजपुर में पदस्थ तकनीकी सहायक (संविदा) बृजेश तिवारी एवं निकिता जायसवाल के द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किये जाने, तथा बगैर पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने एवं कार्यालय के उच्च अधिकारियों के आदेश/निर्देशों का पालन नहीं किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उक्त दोनों कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति सेवाएं समाप्त कर दिया है।

 विकास खंड स्रोत समन्वयक कृष्ण कुमार राठौर बर्खास्त किया

जशपुर कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक कृष्ण कुमार राठौर को बर्खास्त किया। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड बगीचा के 21 नये संकुलों में आये कार्यालयीन व्यय की राशि का अनियमितता गबन एवं भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा सरगुजा संभाग अंबिकापुर छ0ग0 के 03 सदस्यीय जांच दल द्वारा जांच प्रतिवेदन 13 सितम्बर 2022 में अभिमत दिया गया है कि श्री कृष्ण कुमार राठौर, विकासखंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक (संविदा), विकासखंड स्त्रोत केन्द्र कार्यालय बगीचा द्वारा अनुदान राशि प्रति संकुल रु. 40,000 के मान से 21 संकुलों द्वारा कुल आहरित राशि 8,40,000 ( आठ लाख चालीस हजार रूपये मात्र) का बिना सामग्री क्रय एवं बिना फर्म को भुगतान किये फर्म के 02 बिल अनुसार राशि भुगतान की पावती लेकर शासकीय राशि का बंदरबाट करते हुए गबन किया जाना पाया गया साथ ही शासकीय राशि का आहरण कर गबन करने में आंशिक सहयोगी पाया गया।

श्री कृष्ण कुमार राठौर, विकासखंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक (संविदा), विकासखंड स्त्रोत केन्द्र कार्यालय बगीचा का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत है। जिला मिशन संचालक, राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, जिला रायगढ़ (म.प्र.) के आदेश दिनांक 24 सितम्बर 1996 के तहत आपकी नियुक्ति विकासखंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक (संविदा) पद पर की गई है। नियुक्ति आदेश शर्तों के कंडिका क्र- 02 के अंतर्गत आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी हैं तथा बिना किसी कारण एवं सूचना के किसी भी समय नियुक्ति आदेश निरस्त की जा सकती है।

कार्यालयीन के पत्र दिनांक 17 अक्टूबर 2022 के द्वारा श्री राठौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसके परिपालन में उनके द्वारा लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया किन्तु स्पष्टीकरण समाधानकारक नही पाया गया। अतएव श्री कृष्ण कुमार राठौर, विकासखंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक (संविदा), विकासखंड स्त्रोत केन्द्र कार्यालय बगीचा को राशि के गबन करने में वित्तीय अनियमितता का दोषी पाये जाने के कारण नियुक्ति आदेश में उल्लेखित कंडिका क्र 02 के आधार पर विकासखंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक (संविदा) पद से पृथक किया गया है।

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