रायपुर। रात्रि 11:00 बजे करीब प्रार्थी अपनी मोटर सायकल से घर जा रहा था, घटनास्थल के पास पहुॅचा था तभी मुख्य आरोपी घनश्याम भारद्वाज अपने अन्य तीन साथीगण के साथ मिलकर प्रार्थी को रूकवाया, रूकने पर आरोपीगण गाली गलौज किये तथा मुख्य आरोपी घनश्याम भारद्वाज हाथ मुक्का से मारपीट करते हुये प्रार्थी के शर्ट जेब में रखे 5000/ रू को लूटकर सभी आरोपी वहाँ से भाग गये। प्रार्थी की रिपोर्ट पर दिनांक 19/02/23 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया जाकर प्रार्थी को आयी चोट का डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया। घटनास्थल निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया जाकर प्रार्थी व गवाहो का कथन लेखबद्ध किया गया।आरोपीगण की पतासाजी पर मुख्य आरोपी घनश्याम भारद्वाज मिलने पर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने पर मेमोरण्डम कथन लेखबद्ध किया गया। मेमो० कथनानुसार आरोपी घनश्याम भारद्वाज के पेश करने पर लूट किये गये रकम में से 1000/ रू को समक्ष गवाहान मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर वजह सबूत में कब्जा पुलिस लिया गया। अन्य आरोपीगण की पतातलाश करने पर नहीं मिले। मुख्य आरोपी घनश्याम भारद्वाज के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने पर विधिवत समय सदर में गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई है। मामला अजमानतीय प्रकृति का होने से व प्रकरण की विवेचना अपूर्ण होने से न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया।
रेल्वे स्टेशन चौक के पास तिल्दा में एक व्यक्ति चाकू दिखाकर लोगों को डरा धमका रहा है कि सूचना पर गवाहो को लेकर तिल्दानेवरा पुलिस पार्टी रवाना हुआ जहां एक व्यक्ति जो अपने हाथ में धारदार नुकीला हथियारनुमा चाकू को लहराते हुये आने जाने वाले आम लोगों को डरा धमकाकर भयभीत कर रहा था जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसे नाम पता पूछताछ करने पर अपना नाम अर्जुन भाट पिता सीताराम भाट उम्र 19 साल साकिन वार्ड 30 20 बजरग चौक तिल्दा, थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर छ०ग०का रहने वाला बताया जिसके पास से मिले धारदार नुकीलानुमा चाकू के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने नोटिस दिया गया जो किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं किया। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 25 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से एक बटनदार धारदार चाकू जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का उक्त कृत्य पर से मुताबिक गिरफतारी पत्रक के गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के गिरफ्तारी की सूचना परिजन को दी गई है। अपराध धारा अजमानतीय होने व प्रकरण की विवेचना अपूर्ण होने से न्यायिक रिमांड प्रतिवेदन तैयार कर न्यायालय पेश किया गया।
ग्राम सांकरा का रविशंकर बंजारे नामक व्यक्ति अपने घर में अवैध रूप से बिकी वास्ते देशी मसाला शराब रखा है बिकी कर रहा है कि सूचना पर ग्राम सांकरा पहुँचकर मुखबिर के बताये व्यक्ति का पता तलाश किया गया। रविशंकर बजारे को हिरासत में लिया जाकर पूछताछ करने पर अपने घर में बिकी करने हेतु अवैध रूप से शराब रखना स्वीकार करते हुये एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी के थैला अंदर 32 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब को पेश किया जिसे गवाहो के समक्ष रविशंकर बंजारे के कब्जे से बरामद किया गया। उक्त शराब रखने व बिकी करने के संबंध में रविशंकर बंजारे को वैध कागजात या लाईसेंस पेश करने नोटिस दिया जो कोई कागजात लाईसेंस पेश नहीं किया जिस पर आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर रखा 32 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब कुल मात्रा 5 लीटर 760 मि.ली. कीमती 3520/ रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक समक्ष गवाहान् जप्त किया गया। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का जुर्म घटित करना पाये जाने से आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना परिजन को दी गई। आरोप धारा अजमानतीय होने व प्रकरण की विवेचना अपूर्ण होने से न्यायिक रिमांड प्रतिवेदन तैयार किया गया है।
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिला गजेन्द्र ओगरे नामक व्यक्ति अपने घर में अवैध रूप से बिकी वास्ते देशी मसाला शराब रखा है बिक्री कर रहा है कि सूचना पर ग्राम सांकरा पहुंचकर मुखबिर के बताये व्यक्ति का पता तलाश किया गया। गजेन्द्र उर्फ पीन्टू ओगरे को हिरासत में लिया जाकर पूछताछ करने पर अपने घर में बिक्री करने हेतु अवैध रूप से शराब रखना स्वीकार करते हुये एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी के थैला अंदर 33 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब को पेश किया जिसे गवाहों के समक्ष गजेन्द्र उर्फ पीन्द्र ओगरे के कब्जे से बरामद किया गया। उक्त शराब रखने व बिक्री करने के संबंध में गजेन्द्र उर्फ पीन्द्र ओगरे को वैध कागजात या लाईसेंस पेश करने नोटिस दिया जो कोई कागजात लाईसेंस पेश नहीं किया जिस पर आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर रखा 33 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब कुल मात्रा 5 लीटर 940 मि.ली. कीमती 3630/ रूपये को समक्ष गवाहान् जप्त किया गया। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का जुर्म घटित करना पाये जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना परिजन को दी गई। आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है। आरोप धारा अजमानतीय होने व प्रकरण की विवेचना अपूर्ण होने से न्यायिक रिमांड प्रतिवेदन तैयार कर न्यायालय पेश किया गया है।
पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि रेल्वे स्टेशन चौक के पास तिल्दा में एक व्यक्ति चाकू दिखाकर लोगो को डरा धमका रहा है कि उक्त सूचना पर पुलिस पार्टी रवाना हुआ था। जहां एक व्यक्ति जो अपने हाथ में धारदार नुकीला हथियारनुमा चाकू को लहराते हुये आने जाने वाले आम लोगो को डरा धमकाकर भयभीत कर रहा था जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसे नाम पता पूछताछ करने पर अपना नाम ओमप्रकाश यादव उर्फ दादू पिता राजेश यादव उम्र 20 साल सा0 वार्ड क० 20 तिल्दा नेवरा थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर छ0ग0 का रहने वाला बताया जिसके पास से धारदार नुकीलानुमा चाकू जप्त किया गया चाकू के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने नोटिस दिया गया जो किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं किया।आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से एक बटनदार धारदार चाकू समक्ष गवाहान जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी सदर के उक्त कृत्य पर से मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के गिरफ्तारी की सूचना परिजन को दी गई है। अपराध धारा अजमानतीय होने व प्रकरण की विवेचना अपूर्ण होने से न्यायिक रिमांड प्रतिवेदन तैयार किया गया है।