तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के दौरान 11 दुकानों का कटा चलान

छग

Update: 2022-03-31 18:56 GMT

सुकमा। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शहर को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए जिला मुख्यालय में चालानी कार्यवाही की गयी। इस दौरान जिला प्रवर्तन दल द्वारा बस स्टेशनों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पाद बेंचने पर सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003, (कोटपा) अंतर्गत कार्रवाई की गई।

इस सम्बन्ध में जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. सी.बी.पी. बंसोड़ ने बताया, "जिले के शहरी क्षेत्रों को तंबाकू-मुक्त क्षेत्र बनाये जाने के तहत यह चालानी कार्रवाई की गई है । सुकमा के बस स्टेशनों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि पर स्थित दुकानों में कोटपा के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर कोटपा की धारा 4 एवं 6 अंतर्गत कुल 11 दुकानों पर चालान किये गए एवं 1,450 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई।
साथ ही दुकानदारों को प्रतिबंधित पदार्थों की खरीद-बिक्री के लिए गठित कानून के बारे में भी जानकारी दी गई । इस कार्यवाही का उद्देश्य कोटपा की धाराओं को शहरी क्षेत्रों में लागू करना है। कार्रवाई के दौरान पान स्टाल पर धूम्रपान किया जा रहा था एवं बिना चेतावनी चिन्ह के तम्बाकू पदार्थों को बेचा जा रहा था। इस संबंध में दुकान के मालिक सहित वहां पर आए लोगों को भी कोटपा के बारे में जागरूक कराया गया। उक्त चालानी कार्यवाही सुनील पाण्डा(ड्रग इंस्पेक्टर), पंकज नाग (खाद्य एवं औषधि विभाग), डॉ.अभिषेक झा (एनटीसीपी नोडल ऑफिसर) के नेतृत्व में किया गया।

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