10 लाख का लगा जुर्माना, किराना व्यापारी और होटल-ढाबा संचालक़ो के खिलाफ हुई कार्रवाई

छत्तीसगढ़

Update: 2021-10-27 11:38 GMT

कोण्डागांव। कलेक्टर एवं सक्षम न्याय निर्णयन अधिकारी कोण्डागांव द्वारा अवमानक व मिथ्याछाप खाद्य प्रकरणों पर सुनवाई करते हुए ऐसे व्यापारियों पर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने हेतु जुर्माना लगाया गया है। इसमें किराना व्यापारी एवं होटल-ढाबा संचालक भी शामिल हैं। ज्ञात हो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कोण्डागांव द्वारा छापामार कार्यवाही कर विभिन्न खाद्य सामग्रियों जैसे बिस्कुट, आटा, मैदा, बेसन, मिठाई आदि सामग्रियों को आशंका के आधार पर संग्रहित कर गुणवत्ता जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा था। जिसके परीक्षण उपरान्त मानकों पर खरे नहीं उतरने पर ऐसे नमुनों पर विधिवित विवेचना पश्चात् प्रकरण तैयार कर सक्षम न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

एमडी जनरल, केएनआर किराना, मयंक ट्रेडर्स, जाफर किराना, विश्वास होटल, विशाल ढाबा पर लगा जुर्माना - इन प्रकरणों की सुनवाई के पश्चात् दोषी पाए गए खाद्य व्यापारियों पर जुर्माना लगाया गया है। जिसमें अवमानक बिस्कुट हेतु एमडी जनरल सरगीपाल पारा कोण्डागंाव पर 15 हजार रूपये, केएनआर किराना केशकाल पर अवमानक एवं मिथ्याछाप बेसन हेतु 25 हजार रूपये, मयंक ट्रेडर्स माकड़ी पर निर्माता सहित मिथ्याछाप मैदा हेतु 60 हजार रूपये, जाफर किराना विश्रामपुरी पर अवमानक एवं मिथ्याछाप आटा पर 20 हजार रूपये, विश्वास होटल केशकाल पर अवमानक बालूशाही के लिए 20 हजार रूपये, विशाल ढाबा पर अवमानक सब्जी हेतु 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। सभी व्यापारियों को सुनवाई के दौरान कृत्य की पुनर्रावृत्ति नहीं करने की समझाईश भी दी गई है। पूर्व में भी 65 प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए अलग-अलग व्यापारियों को लगभग 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा चुका है। विभाग सभी उपभोक्ताओं से अपील करता है कि खाद्य सामग्रियों का उपयोग के पूर्व जांच परख अवश्य कर लें। आगामी त्यौहारी सीजन को देखते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी डोमेन्द्र धु्रव को अभियान चलाकर छापेमार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है। जिसके तहत् खाद्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार कार्यवाहियां की जा रही है।

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