CBI ने 15.52 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में इंदौर की फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ कथित तौर पर 15.52 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में इंदौर स्थित एक निजी फर्म और उसके अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में पंजाब नेशनल बैंक, इंदौर के मुख्य प्रबंधक राजेश कुमार ठाकुर से एक लिखित शिकायत मिली थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी उधार लेने वाली कंपनी पैनम पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने तत्कालीन निदेशकों आत्मा त्रिवेदी, मैत्री त्रिवेदी, सुनील त्रिवेदी, नंदिता त्रिवेदी, संजय त्रिवेदी, उत्कर्ष त्रिवेदी और अन्य के माध्यम से धोखाधड़ी की आपराधिक साजिश रची। बैंक।
उक्त साजिश के अनुसरण में, आरोपी ने धोखाधड़ी, धन का विचलन, संबंधित और सहयोगी कंपनियों के बीच परिपत्र लेनदेन, आय और व्यय की पुस्तकों की गलत बयानी आदि द्वारा स्वीकृत क्रेडिट सुविधाओं का दुरुपयोग किया, जिससे बैंक को 15.52 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।
बैंक ने उधार देने वाले बैंक पर की गई कथित धोखाधड़ी में अज्ञात लोक सेवकों और अन्य लोगों की भूमिका, भागीदारी की जांच करने का भी अनुरोध किया।
अधिकारी ने कहा, "हमने सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी के साथ पठित 420 और पीसी अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित 13(1)(डी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।"