क्या आप सिर्फ वोटिंग पर्ची से भी डाल सकते हैं वोट, जानें क्या कहता हैं नियम
यूटिलिटी न्यूज़: चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. जिसके बाद देशभर के सभी राज्यों में चुनावी माहौल है.चुनाव आयोग के मुताबिक, पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होगा और सात चरणों में वोटिंग होगी.
वोटिंग से पहले आम लोगों के मन में कई सवाल होते हैं. यह भी सवाल है कि अगर वोटर कार्ड गुम हो जाए या खो जाए तो वोट कैसे करें।कई लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या वे पोलिंग एजेंट की पर्ची से वोट डाल सकते हैं या वोटर कार्ड जरूरी है।
यदि आपका वोटर कार्ड उपलब्ध नहीं है, तब भी आप अपना वोट डाल सकते हैं, आपको अपनी वोटिंग पर्ची के साथ पहचान पत्र अवश्य लाना होगा।आप अपने साथ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज ले जा सकते हैं।अगर आपका नाम मतदाता सूची में शामिल है तो आपको वोट देने का पूरा अधिकार है, ऐसा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता।