अध्यादेश को बदलने वाला विधेयक असंवैधानिक

Update: 2023-07-24 05:34 GMT
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने रविवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वे दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश को बदलने वाले विधेयक को संसद के ऊपरी सदन में पेश करने की अनुमति न दें। धनखड़ को लिखे अपने पत्र में, चड्ढा ने विधेयक को "असंवैधानिक" बताया और राज्यसभा के सभापति से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले केंद्र को इसे वापस लेने और "संविधान को बचाने" का निर्देश देने का आग्रह किया।
अध्यादेश को बदलने की मांग करने वाला विधेयक केंद्र द्वारा चालू मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए जाने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं का नियंत्रण निर्वाचित शहर सरकार को सौंपने के एक सप्ताह बाद, केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाने के लिए अध्यादेश जारी किया था।
अध्यादेश में दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली (सिविल) सेवा (DANICS) कैडर के ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है। शीर्ष अदालत के 11 मई के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग उपराज्यपाल के कार्यकारी नियंत्रण में थे।
चड्ढा ने धनखड़ को लिखे अपने पत्र में कहा, "सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से माना कि संवैधानिक आवश्यकता के अनुसार, दिल्ली की एनसीटी सरकार में सेवारत सिविल सेवक सरकार की निर्वाचित शाखा यानी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निर्वाचित मंत्रिपरिषद के प्रति जवाबदेह हैं।" उन्होंने कहा कि जवाबदेही की यह कड़ी सरकार के लोकतांत्रिक और लोकप्रिय रूप से जवाबदेह मॉडल के लिए "महत्वपूर्ण" मानी जाती है।
हालांकि, एक ही झटके में, अध्यादेश ने दिल्ली की विधिवत निर्वाचित सरकार से इस नियंत्रण को फिर से छीनकर और इसे एलजी के हाथों में सौंपकर इस मॉडल को रद्द कर दिया है, राज्यसभा सांसद ने कहा।
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