शराब तस्करी के जुर्म में विक्रम कुमार को 5 वर्ष कैद की सजा

विशेष अदालत ने इस मामले का स्पीडी ट्रायल के तहत निपटरा करते हुए को अपना फैसला दिया

Update: 2024-05-20 05:03 GMT

रोहतास: दानापुर सिविल कोर्ट की विशेष अदालत ने देसी शराब तस्करी के जुर्म में विक्रम कुमार को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है. विशेष अदालत ने इस मामले का स्पीडी ट्रायल के तहत निपटरा करते हुए को अपना फैसला दिया.

शराब तस्करी का यह मामला खगौल थाना क्षेत्र के नेउरा का है. गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विशेष अदालत ने विक्रम कुमार को शराबबंदी कानून की धारा 30 (ए) के तहत षी करार दिया था.

पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 नंवबर 2022 को टम्पो से 105 लीटर अवैध देशी शराब के साथ विक्रम कुमार और राहुल कुमार को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने इन नों के खिलाफ शराबबंदी कानून की धारा 30 (ए) के तहत विशेष कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी. इस मामले के अभियुक्त राहुल कुमार की मृत्यु हो गयी थी. उसके खिलाफ चल रहे मामले को विशेष कोर्ट ने बंद कर दिया. अभियुक्त विक्रम कुमार के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चला कर मुकदमे का निष्पादन किया गया.

फुलवारीशरीफ में अज्ञात का शव बरामद: मिन्हाज नगर इमारत ए शरिया के सामने कचरे के ढेर के समीप व्यक्ति का शव बरामद किया गया. फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है. फुलवारीशरीफ थानेदार सफीर आलम ने कहा कि देखने से प्रतीत होता है कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था. उसकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. फुलवारीशरीफ पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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