निजी जमीन पर मनरेगा योजना के लिए कई तरह के दिशा-निर्देश
बिना जॉब कार्ड के निजी जमीन पर मनरेगा की कोई भी योजना नहीं दी जाएगी.
कटिहार: निजी जमीन पर मनरेगा योजना करने के लिए अब लाभुक का जॉब कार्ड धारी होना अनिवार्य है. बिना जॉब कार्ड के निजी जमीन पर मनरेगा की कोई भी योजना नहीं दी जाएगी.
ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इसको लेकर निर्देश जारी किया गया है . मनरेगा के आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने इस बाबत जिलाधिकारी एवं डीडीसी को पत्र जारी किया है. पत्र में मनरेगा योजना के तहत कराए जाने वाले कार्यों को लेकर कई बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं. बताया है कि निजी जमीन पर क्रियान्वित होने वाली योजनाओं में लाभुक का जॉब कार्ड धारी होना अनिवार्य है. योजना के क्रियान्वयन में लागू किया गया है कि उनके परिवार के किसी वयस्क जो जॉब कार्ड पर सदस्य के रूप में रजिस्टर्ड हैं. उन्हें अनिवार्य रूप से इसमें काम करना होगा . निजी जमीन पर होने वाली योजनाओं में सबसे पहले विभाग में आवेदन देना होगा. जिस निजी जमीन पर मनरेगा का काम कराया जाएगा.
उसके दस्तावेज से जुड़ी जानकारी भी मांगी गई है . निजी जमीन से संबंधित विवरण देना होगा .इसमें प्रमुख रूप से निजी जमीन का खाता, खेसरा एवं जमीन की चौहद्दी मुख्य रूप से शामिल है.
जमीन का बताना होगा मालिकाना हक
निजी जमीन का मालिकाना हक से संबंधित कागजात की कॉपी भी काम करने की स्वीकृति वाले आवेदन में लगाना होगा. इस बाबत डीआरडीए निदेशक ने बताया कि निजी जमीन पर होने वाली वैसी योजनाएं जिम अधिक संख्या में और कुशल मजदूर की आवश्यकता होगी वहां पर मजदूर की सूची लागू की ओर से विभाग को दी जाएगी मनरेगा से निजी जमीन पर पोखर खुदाई पौधारोपण आदि काम कराया जाएगा.