दुष्कर्म के जुर्म में आरोपी को बीस वर्ष का कारावास

Update: 2023-06-22 12:30 GMT

कटिहार न्यूज़: जिला अदालत के विशेष पॉक्सो कोर्ट के एडीजे, सप्तम सह विशेष न्यायाधीश समरेंद्र गाँधी ने सोलह वर्षीय नाबालिग को बहला कर जबरन ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने से संबंधित सेशन ट्रॉयल नं0- 414/18 की विचारण के पश्चात मामले में नामजद आरोपी कुन्दन कुमार जो बँसगढा कोढा निवासी को सश्रम बीस वर्ष की कारावास एवं पचास हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने पीड़ित प्रतिकर योजना से पांच लाख रुपये पीड़िता को दिए जाने आदेश पारित किया है. अदालत ने आरोपी को अपराध का दोषी पाकर सजा सुनाई है जो एक साथ चलेगी .

घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि 17 अगस्त 18 को दिन के 11 बजे उनकी सोलह वर्षीय नाबालिग लड़की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,कोढा के लिए घर से निकली और देर शाम तक जब वो लौट कर नहीं आयी तो वादी अपने परिवार के लोगों के साथ खोज बीन करने के क्रम में उन्हें जानकारी मिली आरोपी कुन्दन कुमार शादी की प्रलोभन देकर उसे बहला फुसला कर ले गया.

इस सूचना पर जब वादी पिता आरोपी के घर गया तो आरोपी एवं उसके परिवार के लोग घर से फरार थे.अदालत में मामलें की विचारण के दौरान लोक अभियोजक संजीव कुमार अग्रवाल ने आठ साक्षियों को पेश कर बयान दर्ज करायी जिसका प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष ने किया. अदालत ने साक्ष्य एवं उभयपक्षों की तर्क सुनने के पश्चात आरोपी को तीन अभियोग में दोषी करार देते हुए अधिकतम यह फैसला सुनाई है.

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