पटना में नकली भारतीय मुद्रा चलाने के मामले में तीन को आठ साल की सजा

Update: 2022-02-26 06:36 GMT

पटना में एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत ने शुक्रवार को नकली भारतीय मुद्रा प्रसारित करने के लिए तीन दोषियों को आठ साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने सलीम एस, शाहनवाज शेख और मन्नालाल चौधरी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिन्हें हाल ही में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। यह मामला 2 फरवरी, 2019 को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया कस्बे में पुलिस द्वारा FICN की जब्ती से संबंधित है। पुलिस ने उनके कब्जे से लगभग चार लाख नकली नोट जब्त किए हैं। शुरुआत में बेतिया टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बाद में, एनआईए ने मामला फिर से दर्ज किया, जांच अपने हाथ में ली और चार आरोप पत्र दायर किए। अदालत ने कहा कि एनआईए ने उनके मामले को संदेह से परे साबित किया और आरोपियों को दोषी ठहराया।

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