बटाईदारों को भी कृषि समन्वयक की स्वीकृति से योजनाओं का लाभ

Update: 2023-06-05 06:42 GMT

मुजफ्फरपुर न्यूज़: बटाईदार किसानों को भी बिना जोत या जमीन के कागजात के कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा. बटाईदार किसानों को सिर्फ कृषि समन्वयक से सत्यापन कराना होगा कि वे खेती करते हैं. यह जानकारी कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने दी.

पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे किसानों और बटाईदारों को भू स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी) नहीं मिल पाता है. इस कारण वे कृषि योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाते हैं. इसीलिए सिंचाई, यांत्रिकीकरण सहित सभी तरह की योजनाओं की नियमावली में संशोधन किया जा रहा है. मुखिया, सरपंच व कृषि समन्वयक के यहां से जारी वंशावली भी मान्य होगी. इसी तरह पिछड़ा, अतिपिछड़ा, एससी और एसटी वर्ग के किसानों को कृषि विभाग की सभी योजनाओं में 50 आरक्षण का प्रावधान है. इन वर्ग के लोगों के आवेदन नहीं करने से योजना की तय राशि लौट जाती थी. अब ऐसा नहीं होगा. अगर अधिकारी दूसरे कोटा में इस राशि को खर्च करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.

लॉटरी से एजेंसी का होगा चयन कृषि मंत्री

कृषि मंत्री बताया कि सिंचाई व यांत्रिकीकरण योजना में एजेंसी का चयन लॉटरी से होगा. ऐसा होने पर एजेंसी मनमानी नहीं कर पाएंगी. राज्य के सभी जिलों के किसानों को एक दर पर कृषि यंत्र उपलबध होंगे.

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