सख्ती बिना एसएमएस हार्वेस्टर से कटाई करने वालों पर गिरेगी गाज

Update: 2023-04-06 07:17 GMT

बक्सर न्यूज़: बगैर एसएमएस (स्ट्रा मैनेजेमेंट सिस्टम) खेतों में खड़ी गेहूं फसल की कटाई करने वाले हार्वेस्टर मालिकों पर गाज गिराई जाएगी. लिहाजा, हार्वेस्टर में एसएमएस लगाना आवश्यक है. यही नहीं, फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

समाहरणालय सभागार में डीएम की अध्यक्षता में हुई फसल अवशेष प्रबंधन कार्य समूह की बैठक में यह निर्देश दिया गया. डीएम ने कहा कि कृषि विभाग से परमिट प्राप्त करने वाले हार्वेस्टर का ही संचालन किया जाएगा. बिना परमिट के हार्वेस्टर संचालन पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. फसल अवशेष को जलाने से रोकने हेतु कृषि समन्वयक, बीटीएम, एटीएम को निगरानी करने की जिम्मेवारी सौंपी गई. डीएम ने कहा कि औचक निरीक्षण के दौरान गेहूं के डंठल जलाते पाए जाने वाले किसानों पर सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी. फसल प्रबंधन पर चर्चा कर डंठल नहीं जलाने हेतु जागरूक करने को मुखिया को जवाबदेही दी गई. डीएओ मनोज ने कहा कि प्रदेश में बक्सर का तापमान अव्वल दर्जे पर है. ऐसे में फसल अवशेष जलाना तबाही को न्योता देना है.

फसल अवशेष जलाने पर पाबंदी

फसल अवशेष जलाने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है. बिना स्ट्रा मैनेजेमेंट सिस्टम (एसएमएस) वाले कंबाईन हार्वेस्टर से गेहूं की फसल कटती मिली तो उसे सीज किया जाएगा. एसएमएस यंत्र के माध्यम से फसलों की कटाई करने पर फसल अवशेष इकह्वा होते रहते हैं. यह यंत्र छोटे-छोटे टुकड़े में काटता है, जिससे किसान इसे जलाए बिना अगली फसल की बुवाई कर सकते हैं. इसके विपरित बिना एसएमएस के हार्वेस्टर से कटाई पर फसल अवशेष खेत में ही इधर-उधर पड़ा रहता है. लिहाजा किसानों को उन्हें इकह्वा करने के बजाय खेतों में आग लगाकर नष्ट करना मजबूरी हो जाती है.

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