बेगूसराय। नगर निकाय का चुनाव शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के 22 अक्टूबर तक के लिए बेगूसराय की सभी छह नगर क्षेत्रों में धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बताया कि जिले के नगर क्षेत्रों में इस अवधि में किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल या संगठन के द्वारा निर्वाचन के प्रयोजन से संबंधित सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किए बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा। यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, बारात पार्टी, शवयात्रा, हाट, बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ वाले लोगों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं तथा कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी और पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल अथवा संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, अभिलेख, फोटो, किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन या लेखन नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग निर्वाचन संबंधित प्रचार के लिए नहीं करेंगे। मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी तरह प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे। प्रदूषण फैलाने वाले प्रसार सामग्रियों का इस्तेमाल नगरपालिका निर्वाचन संबंधित प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा।मानव शरीर के लिए घातक किसी भी हथियार का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से करने पर रोक लगा दी गई है। निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों के दौरान कोविड गाइडलाइन तथा सभी को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा।