अटल पथ पर सुरक्षित यात्रा के लिए सख्ती से नियमों का पालन कराया जाएगा
हादसा रोकने को अटल पथ पर मजिस्ट्रेट होंगे तैनात
पटना: अटल पथ पर सुरक्षित यात्रा के लिए सख्ती से नियमों का पालन कराया जाएगा. मानक से ज्यादा रफ्तार, रैश ड्राइविंग, बगैर हेल्मेट दोपहिया वाहन चलाने, सीट बेल्ट नहीं लगाने, हॉर्न एवं लाइट के मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सीसीटीवी एवं अन्य माध्यमों से उल्लंघन करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई होगी. जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने यातायात पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है.
इसके बाद जिलाधिकारी ने अटल पथ पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात के पुलिस अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी और विधि व्यवस्था के अपर जिला दंडाधिकारी को सुरक्षात्मक मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है.
सर्विस लेन को कराया जाएगा अतिक्रमण मुक्त: डीएम ने कहा कि दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर अटल पथ के नजदीक स्थित स्थानों तथा सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा. पुलिस अधीक्षक, यातायात, जिला परिवहन पदाधिकारी और अपर जिला दंडाधिकारी, विधि-व्यवस्था, आपस में समन्वय स्थापित कर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे. उन्होंने कहा कि ये नियम आम जनता की सुरक्षा के लिए है. इन मानकों का पालन कर हम अपनी यात्रा को सुरक्षित एवं सुखद बना सकते हैं.