नगर निगम सशक्त स्थायी समिति की बैठक की वैधता पर ही बखेड़ा

Update: 2023-03-02 07:50 GMT

पटना न्यूज़: पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की दूसरी साधारण बैठक की वैधता पर बखेड़ा खड़ा हो गया. बैठक बगैर निर्णय के स्थगित कर दी गई. बैठक महापौर सीता साहू की अध्यक्षता में होनी थी. महापौर, नगर आयुक्त और समिति के सदस्य बैठक में उपस्थित हुए. हस्ताक्षर भी किया लेकिन जैसे ही सदस्यों को यह जानकारी हुई कि 13 फरवरी को हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन नहीं हुआ है तो सदस्य और महापौर संचालन की अनुमति देने को तैयार नहीं हुए.

इसके बाद बैठक स्थगित कर दी गई. हालांकि, नगर आयुक्त अनिमेष पराशर का कहना है कि बैठक हुई और कई विषयों पर चर्चा भी हुई, जो निर्णय हुए हैं उसे पूरा किया जाएगा.

महापौर सीता साहू का कहना है कि 13 फरवरी को हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय का जब अनुपालन ही नहीं हुआ तो बैठक का क्या मतलब है. बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत सशक्त स्थायी समिति के माध्यम से ही निगम के कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्रवाई, कर्मचारियों की प्रोन्नति और स्थानांतरण किया जाना है. यह व्यवस्था नगर निगम में अभी लागू नहीं है. इसीलिए नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में तय एजेंडों पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया. इधर, नगर आयुक्त का कहना है कि बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन कराया जाएगा.

बैठक में इन महत्वपूर्ण एजेंडों पर होनी थी चर्चा

● 13 फरवरी को सशक्त स्थायी समिति की पहली बैठक में लिए गए निर्णय की संपुष्टि

● नगर निगम क्षेत्र में साफ-सफाई के कार्यों की समीक्षा

● निगम में कार्यरत स्थायी वाहनों या उपकरणों की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराने के संबंध में

● नगर निगम में कार्यरत एजेंसियों तथा उसपर व्यय की जाने वाली राशि का ब्योरा उपलब्ध कराने के संबंध में

● निगम क्षेत्र के सभी वार्ड में 15 फरवरी से 15 जून तक 20 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरों को एजेंसी के माध्यम से रखने पर स्वीकृति

● बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-17(4) के अनुसार स्थापना सूची उपलब्ध कराने के संबंध में

● नगर निगम के मासिक आय-व्यय का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराने के संबंध में

● नगर निगम के सभी पार्षदों की ओर से अनुशंसित एक करोड़ की योजना की प्रगति एवं भुगतान के संबंध में

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