बदलाव नोटिस देने और सुनवाई का अधिकार भी राजस्व अधिकारियों को

Update: 2023-01-28 07:15 GMT

मुजफ्फरपुर न्यूज़: सूबे में दाखिल-खारिज और आसान होगा. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए मौजूदा प्रावधान में पिछले दिनों कई अहम बदलाव किये हैं. इसके तहत राजस्व अधिकारी को भी दाखिल-खारिज का अधिकार दिया गया. इसे और विस्तार देते हुए राजस्व अधिकारियों को दाखिल- खारिज में आम व खास नोटिस जारी करने और सुनवाई का अधिकार भी दिया गया है. अब वे सुनवाई तो करेंगे ही, शुद्धि पत्र भी निर्गत करेंगे. पहले ये सारे अधिकार सिर्फ अंचल अधिकारी के पास था. हालांकि आवेदन पहले की ही तरह अंचल अधिकारी के स्तर पर ही प्राप्त किये जाएंगे. वहां से जांच प्रक्रिया के बाद सम और विषम संख्या वाले हलकों में बंटेगा. बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम-2011 (बिहार अधिनियम 23, 2011) की धारा-2 की उपधारा-6 में कुछ नयी बातों को शामिल किया गया है. इसके तहत निहित प्रावधान के अधीन राजस्व अधिकारी को अंचल स्तर दाखिल-खारिज याचिकाओं के निष्पादन को अंचल अधिकारी की शक्ति प्रदान की गयी है. इसी आधार पर पांच अंचलों का चयन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया है. इसमें पटना के फतुहा, भागलपुर के सबौर, सीवान के सीवान सदर, किशनगंज के ठाकुरगंज और समस्तीपुर के कल्याणपुर अंचल शामिल हैं.

विभाग ने अपने साफ्टवेयर को नया रूप दिया है. राजस्व अधिकारी व अंचल अधिकारी की लॉगिन में आवश्यक बदलाव किये गये. सम संख्या वाले हलका से संबंधित वाद अंचल अधिकारी की लॉगिन में और विषम संख्या वाले हलका से संबंधित वाद राजस्व अधिकारी के लॉगिन में दिखेगा. इसमें विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अंचल अधिकारी के पदस्थापित न होने की स्थिति में राजस्व अधिकारी सम व विषम दोनों वाले हलका का काम देखेंगे. यही व्यवस्था राजस्व अधिकारी के पदस्थापित न होने पर लागू होगी. ऐसे में अंचल अधिकारी सारा काम देखेंगे.

दूसरा चरण- (2) विषम संख्या वाले हलका

● राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट के बाद विषम संख्या वाले हलका में अंचल अधिकारी आम और खास सूचना निर्गत करेंगे

● आपत्ति नहीं होने पर सीओ दाखिल-खारिज करेंगे

● आपत्ति होने पर सीओ विधिवत मामले की सुनवाई करेंगे और आदेश जारी करेंगे

दूसरा चरण- (1) सम संख्या वाले हलका

● राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट के बाद सम संख्या वाले हलका में राजस्व अधिकारी सूचना निर्गत करेंगे

● आपत्ति नहीं होने पर राजस्व अधिकारी दाखिल-खारिज करेंगे

● आपत्ति होने पर राजस्व अधिकारी विधिवत मामले की सुनवाई करेंगे और उस आधार पर आदेश जारी करेंगे

पहला चरण(ऐसे पूरी होगी प्रक्रिया )

● आवेदन सीओ के स्तर पर प्राप्त होंगे

● अंचल अधिकारी आवेदनों को कर्मचारी के पास जांच को भेजेंगे

● फील्ड जांच के बाद कर्मचारी उसे राजस्व अधिकारी को भेज देंगे

● राजस्व अधिकारी अपने स्तर से जांच कर सीओ को आवेदन भेजेंगे

● इसके बाद सम संख्या वाले हलका राजस्व अधिकारी को और विषम संख्या वाले हलका अंचल अधिकारी में बंटेगा

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