गुजरात सीरियल बम बलास्ट को लेकर थानाध्यक्ष ने आतंकी तौसीफ पठान मामले में तीनों आरोपियों की पहचान की

Update: 2022-04-04 14:54 GMT

सिटी न्यूज़: गुजरात सीरियल बम बलास्ट में फांसी की सजा सुनाए गए अभियुक्त पठान तौसीफ खान के खिलाफ गया में चल रहे एक मामले में सोमवार को तत्कालीन थानाध्यक्ष ने गवाही दी । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संगम सिंह की अदालत में सूचक सह सिविल लाइन थानाध्यक्ष हरि ओझा की गवाही हुई। उन्होंने गवाही के दौरान न्यायालय में उपस्थित पठान तौसीफ खान, शहंशाह उर्फ सना खान व गुलाम सरवर की पहचान की । गवाह का परीक्षण अपर लोक अभियोजक अंबुज कुमार सिन्हा और राखी कुमारी ने कराया । थानाध्यक्ष ने कहा कि 13 सितंबर 2017 को वह सिविल लाइन थाना में पदस्थापित थे । वरीय पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर शहीद भगत सिंह चौक के निकट से पठान तौफीक खान व शहंशाह उर्फ सन्ना खान के पास से बरामद कागजात के आधार पर उसे गिरफ्तार किया था तथा जब्ती सूची भी बनाई थी । मामले में प्राथमिकी उसने ही दर्ज कराई थी जिसे प्रदर्श अंकित किया गया ।

गौरतलब है कि पठान तौसीफ खान को अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने 26 जुलाई 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में 18 फरवरी 2022 को फांसी की सजा सुनाई थी । मामले में 77 आरोपियों में से 38 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई गई थी । जिसमें पठान तौसीफ खान भी शामिल था । मामला सिविल लाइन थाना कांड संख्या 377/ 2017 से संबंधित है ।

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