होल्डिंग टैक्स कर्मियों की कार्यशैली पर उठा सवाल

Update: 2023-03-15 10:04 GMT

कटिहार न्यूज़: नगर निगम के वार्डों में होल्डिंग टैक्स वसूल रहे आउटसोर्स कर्मियों ककार्यशैली पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं. होल्डरों को दिग्भ्रमित कर दिये लक्ष्य को पूरा करने के खिलाफ शिकायत अब रफ्तार पकड़ने लगी है. जिसका नतीजा है कि आये दिन निगम कार्यालय में अक्सर तू तू मैं मैं की नौबत आ रही है. भी विनोदपुर की एक महिला ने टैक्स विभाग में हो हंगामा कर मेयर और नगर आयुक्त से शिकायत कर दिग्भ्रमित कर लोगों से टैक्स के नाम पर अधिक राशि वसूलने पर विराम लगाने की मांग की है. उन्होंने बताया कि होल्डिंग टैक्स के लिए स्पैरो से एकरानामा के बाद कर्मियों का धांधली अब रफ्तार पकड़ने लगी है.

वैसे घरों से भी होल्डिंग टैक्स वसूली जा रही है जिसका नक्सा पास नहीं है. इतना ही ऊपरी मंजिल का जिस समय से नक्सा पास कराया गया उस समय से नहीं बल्कि पूर्व से ही उसका होल्डिंग टैक्स वसूल किया जा रहा है. हद तो तब हो जाती है जब उक्त मकान में बनाये गये गैरेज क ो भी कॉमर्सियल का हिसाब किताब लगाकर वसूली की जा रही है. होल्डरो की शिकायत है कि आउटसोर्स कर्मियों द्वारा पूर्व में तय जोन को भी ताक पर रखकर अधिक राशि वसूली जा रही है. जिनका घर मुख्य सड़क जोन में आता है उनसे भी प्रधान मुख्य सड़क का दर जोड़कर होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा है. जो यह जांच का विषय है.

सड़कों को तीन जोन में बांट कर दर तय किया गया है. मालूम हो कि सड़कों का वर्गीकरण तीन जोन में किया गया है. प्रधान मुख्य सड़क (सड़क के दोनों किनारे अवस्थित एक सौ मीटर की दूरी तक अवस्थित सभी भवन को रखा गया है). इसके अंतर्गत आनेवाले कॉमर्सियल भवनों के लिए 33 रुपये पर स्कायरफीट, अन्य में 24 रुपये एवं आवासीय मकानों के लिए 13 रुपये स्कायर फीट दर तय है.

मुख्य सड़क के अधीन आनेवाले आवासीय में 10 रुपये एसएफटी मुख्य सड़क में (सड़क के दोनों किनारे 50 मीटर दूरी तक पड़नेवाले सभी भवनें हैं.)इसके तहत कॉमर्सियल 24 रुपये, अन्य 15 रुपये एवं आवासीय 10 रुपये स्कॉयर फीट पूर्व से ही तय है. अन्य सड़कों के अधीन आवासीय मकान के लिए 7 रुपये एसएफटी अन्य सड़कों में प्रधान सड़क और मुख्य सड़क के अतिरिक्त सभी सड़कों को अन्य सड़क की श्रेणी में रखा गया है. इसके तहत आने वाले कॉमर्सियल के लिए 15 रुपये, अन्य के लिए 12 रुपये एवं पूरी तरह से आवासीय मकानों के मद में सात रुपये होल्डिंग टैक्स निर्धारित है.

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