कटिहार न्यूज़: जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में मंडल कारागार में प्ली बारगेनिंग पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया . जिसमें प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी,सचिव अनिल कुमार राम एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी रणजीत प्रसाद ने भाग लिया .
जेल अधीक्षक विपिन कुमार ने कारागार के सभा कक्ष में शिविर की आयोजन किया. जिसमें कारा के कैदियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता में मौजूद प्ली बारगेनिंग के प्रावधान एवं उसके उपयोग की लाभ की जानकारी दी गयी. जिला जज हेमंत कुमार त्रिपाठी ने शिविर में कहा की नाबालिग बच्चों,महिला एवं सोसियो इकोनोमिक प्रकृति के अपराध को छोड़ कर शेष सात वर्ष तक की दण्ड वाली अपराधिक मामलों में आरोपी प्ली बारगेनिंग की प्रावधान का लाभ लेने हेतु अपने मुकदमों में संबंधित अदालत में आवेदन देकर इस प्रावधान का लाभ उठा सकते हैं. उन्होंने कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 265 बी के अन्तर्गत आरोपी आवेदन देकर वैसे मामलों में अदालत से बारगेनिंग कर आदेश पा सकते हैं. प्राधिकार के सचिव सह ए डि जे अनिल कुमार राम ने कहा कि सात साल तक की सजा वाले अपराधिक मामले में इस प्रावधान के तहत आरोपी अपनी अपराध की स्वीकारोक्ति कर न्यूनतम सजा या आर्थिक दण्ड आदी की याचना अदालत के समक्ष कर सकते हैं यदि अन्य मामलों में वो सजायाफ्ता नहीं है. उन्होंने कहा कि इस प्रावधान की व्यवस्था कानून में है और जानकारी के अभाव में पक्षकारों द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जाता.