प्रतिबंध के बाद भी हो रहा पॉलीथिन का इस्तेमाल

Update: 2023-02-13 07:30 GMT

रोहतास न्यूज़: सिंगल यूज पॉलीथिन का प्रयोग सरकार की मनाही के बावजूद जमकर किया जा रहा है. दुकानदार व ग्राहक दोनों नियमों को ताक पर रखकर इसका इस्तेमाल खुलकर कर रहे हैं.

इस सिलसिले में अभी तक स्थानीय पुलिस व प्रशासन द्वारा भी कोई भी ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं. जबकि यह प्रतिबंध पर्यावरण को शुद्ध और लोगों को सेहतमंद रखने के मद्देनजर बनाया गया है. यही कारण है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक के झंडे से लेकर पॉलिथीन कैरी बैग पर एक जुलाई 2022 से पाबंदी लगा दी गई है . केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड (सीपीसीबी) ने इसके उत्पादन, भंडारण, वितरण और प्रयोग पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर चेतावनी भी दी है. बावजूद इसके कहीं भी इस पर प्रतिबंध लगता दिखाई नहीं दे रहा है. हालांकि सरकार द्वारा भी कोई जागरूकता या माइकिंग की व्यवस्था नहीं की गई. इधर दुकानदारों का कहना है कि नियम तो जानते हैं, किंतु अभी तक कोई मना करने नहीं आया है. नए प्रावधान के मुताबिक बड़े स्तर पर उत्पादन, आयात ,भंडारण करने वालों से 20 हज़ार से लेकर एक लाख तक का जुर्माना लिया जा सकता है. वही पांच साल की जेल भी हो सकती है. जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं. जानकार बताते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान होगा. नियम के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक पर दुकानदारों के साथ ग्राहकों के विरूद्ध भी सख्त नियम हैं. आम लोग भी पॉलीथिन इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं तो 500 से लेकर 2000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है.

पहले ही लोगों को पॉलिथीन पर बैन की जानकारी दी गई है. जरूरत पड़ी तो माइकिंग के माध्यम से भी लोगों को जागरुक किया जाएगा. प्लास्टिक बैन का स्लोगन भी लिखे जाएंगे. प्लास्टिक के यूज से होने वाली बीमारियों व परेशानियों के बारे में जानकारी दी जाएगी. सामान बेचने वाले कैरी बैग में सामान देते हैं तो खरीददार व दुकानदार दोनों को जुर्माना लगाया जाएगा.

- संजय कुमार, बीडीओ

Tags:    

Similar News

-->