पटना: Patna: शहर में भीषण गर्मी के बीच सोमवार को जिला मजिस्ट्रेट ने पटना जिले में कक्षा 8 तक के निजी और सरकारी स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां 19 जून तक बढ़ा दी हैं। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया गया है। पटना के जिला मजिस्ट्रेट शीर्षत कपिल अशोक ने पटना जिले के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
हालांकि, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों Employees को स्कूल में रहने और अपनी सेवाएं जारी रखने का आदेश दिया गया है। आदेश में कहा गया है, "जबकि, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि जिले में प्रचलित गर्मी की लहरों और आईएमडी द्वारा पूर्वानुमानित Predictableउच्च तापमान के कारण छात्रों के स्वास्थ्य और जीवन को खतरा है।" आदेश में कहा गया है, "अतः मैं, शीर्षत कपिल अशोक, आईएएस, जिला दंडाधिकारी, पटना, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अधीन पटना जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा आठ तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाता हूं।
उक्त अवधि में विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर non teaching कर्मचारी विद्यालय/कार्यालय में उपस्थित रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। उपर्युक्त आदेश 18-06-2024 से प्रभावी होगा तथा 19-06-2024 तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश 17-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से पारित किया गया है।" पटना के प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अगले दो दिनों तक शहर में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी।