प्रदेश में पटना पटना हाईकोर्ट ने जाति जनगणना पर रोक लगा दी है।
इस मामले की सुनवाई कर रहे थे।
जनता से रिश्ता | गुरूवार को बिहार से एक बड़ी ख़बर सामने आई है। प्रदेश में पटना पटना हाईकोर्ट ने जाति जनगणना पर रोक लगा दी है। दरअसल, जातीय गणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है।
साथ ही ख़बर लिखने तक ये जानकारी सामने आई है कि इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। इसका ऐलान पटना हाईकोर्ट ने किया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की पीठ ने इस मामले की सुनवाई कर रहे थे।
क्या कहती है दायर याचिका?
याचिका में इस बार पर जोर दिया गया है कि जाति गणना में नागरिकों की जाति समेत उनके कामकाज और उनकी योग्यता के बारे में भी जानकारी ली जा रही है।
याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार को ऐसा करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। साथ ही इस पर खर्च हो रहे 500 करोड़ रुपये भी टैक्स के पैसों की बर्बादी है। ऐसै में इस फैसला से नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है।