Patna DM ने दी चेतावनी, बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर होंगे सील

Update: 2024-08-04 12:56 GMT
Patna पटना: पटना जिला प्रशासन ने रविवार को सख्त संदेश देते हुए कहा कि जिले में किसी भी कोचिंग सेंटर को बिल्डिंग के बेसमेंट से संचालित होते हुए पाया गया तो उसे तत्काल सील कर दिया जाएगा।पटना के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) चंद्रशेखर सिंह, जिन्होंने दिल्ली के एक संस्थान में सिविल सेवा की परीक्षा देने वाले तीन अभ्यर्थियों की मौत के बाद से निरीक्षण अभियान शुरू किया है, ने कहा कि अब तक यहां कोई भी कोचिंग सेंटर बेसमेंट से संचालित होता हुआ नहीं पाया गया।डीएम ने रविवार को पीटीआई-भाषा से कहा, "जिला प्रशासन के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बेसमेंट से संचालित होने वाले कोचिंग संस्थानों को तत्काल सील किया जाए। यह कोचिंग संस्थान चलाने के मौजूदा मानदंडों का उल्लंघन है। हालांकि, अब तक कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण कर रहे जिला अधिकारियों को राजधानी में एक भी ऐसा संस्थान नहीं मिला है जो बेसमेंट से संचालित हो रहा हो।"
पटना जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों को नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए एक महीने का समय दिया है। जिले में कोचिंग सेंटर चलाने के लिए उन्हें अनिवार्य पंजीकरण प्राप्त करना होगा। डीएम ने कहा कि एक महीने के बाद मौजूदा प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा, "जिला प्रशासन को अब तक (पिछले छह दिनों में) पटना में करीब 1,100 कोचिंग सेंटरों से पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनके आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। जिला प्रशासन ने जिले में कोचिंग संस्थानों को सभी अनिवार्य मंजूरी/अनुमति के लिए 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस' की एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू करने का भी फैसला किया है... इस उद्देश्य के लिए कुछ दिनों के भीतर एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि जिला अधिकारियों द्वारा कोचिंग संस्थानों के चल रहे निरीक्षण से पता चला है कि उनमें से अधिकांश भीड़भाड़ वाले हैं और भीड़भाड़ वाले इलाकों में चल रहे हैं। डीएम ने कहा कि उन्हें स्पष्ट रूप से एक कक्षा/बैच के दौरान प्रत्येक छात्र के लिए न्यूनतम एक वर्ग मीटर का आवंटन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, उन्होंने कहा कि नामांकित छात्रों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त बुनियादी ढांचा होना चाहिए।
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