रोहतास में अब रजिस्ट्री के लिए पेपर तैयार करना होगा आसान

Update: 2023-06-11 07:22 GMT

रोहतास न्यूज़: निबंधन कार्यालय में जमीन व मकान की रजिस्ट्री मॉडल डीड से होगी, जिसका लाभ क्रेता व विक्रेता दोनों को मिलेगा.

दोनों को कागजात तैयार करने में सहूलियत हो रही है. वहीं आने वाले दिनों में रजिस्ट्री के दौरान खरीदार और विक्रेता के आधार के माध्यम से बायोमीट्रिक तरीके से पहचान की जाएगी. दरअसल, निबंधन कार्यालय में मॉडल डीड लागू होने के बाद रजिस्ट्री के लिए पेपर तैयार करना आसान हो गया है . वहीं इसके लिए वकील या दस्तावेज नवीस की जरूरत नहीं है. क्रेता-विक्रेता अपनी मर्जी पर वकील या नवीस से मॉडल डीड के फॉर्मेट में दस्तावेज तैयार करा सकेंगे.

निबंधन कार्यालय में प्रतिमाह करीब 10 मॉडल डीड से जमीन या मकान की रजिस्ट्री हो रही है. निबंधन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, शहरी क्षेत्र में जमीन व फ्लैट के एमवीआर का 10 फीसदी व ग्रामीण क्षेत्र में 8 फीसदी रजिस्ट्री शुल्क लगता है. पुरुष विक्रेता व महिला खरीदार होंगी तो रजिस्ट्री शुल्क में 0.4 प्रतिशत की छूट मिलेगी. वहीं यदि महिला विक्रेता व पुरुष खरीदार होंगे तो 0.4 प्रतिशत शुल्क बढ़ जाएगा.

आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा निबंधन कार्यालय

अनुमंडल अवर निबंधन कार्यालय में आधुनिक सुविधाओं से युक्त अभिलेखागार बनाये जाएंगे. जहां रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा. साथ ही करीब 20 लाख रुपए की लागत से वातानुकूलित प्रतीक्षालय बनाया जा रहा है. जहां विवाह व रजिस्ट्री आदि कार्यों से आए लोग टेंशन फ्री होकर अपनी बारी का इंतजार करेंगे. वातानुकूलित प्रतीक्षालय पर काम जोर शोर से चल रहा है. निबंधन कार्यालय में नया सर्च व नकल कक्ष अलग से बनाया जाना है. यहां खुद भी सर्च कर अपनी जरूरत की जानकारी प्राप्त की जा सकती है. महिला-पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए जा रहे हैं. लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पेयजल मिले, इसके लिए व्यवस्था की गयी है.

रजिस्ट्री के दौरान गवाह ले जाने से राहत

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि विभाग द्वारा नए सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का कार्य तीव्र गति से जारी है. पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पटना, दानापुर समेत कई जिलों में शुरुआत हो चुकी है. आने वाले दिनों में नए सॉफ्टवेयर के शुरू होने के बाद जमीन, मकान व फ्लैट की रजिस्ट्री के दौरान गवाह ले जाने की समस्या समाप्त होगी. निबंधन कार्यालय में केवल खरीदार व विक्रेता आएंगे. खरीदार व विक्रेता की पहचान आधार के माध्यम से बायोमिट्रिक तरीके से की जाएगी. वहीं जमीन व फ्लैट की रजिस्ट्री कराने वाले निबंधन कार्यालयों की सुविधा केन्द्र से निशुल्क डीड प्राप्त कर सकते हैं. इसमें खुद से नाम, आवासीय पता, खाता नंबर, खेसरा नंबर आदि भर कर आवेदन देंगे. सुविधा काउंटर से ही रजिस्ट्री शुल्क की जानकारी मिलेगी. चालान जमा करने पर रजिस्ट्री का टोकन नंबर मिलेगा. इसके बाद रजिस्ट्री होगी.

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