अपरहण के एक मामले में नौ अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा

10-10 लाख रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई

Update: 2024-05-29 07:27 GMT

गया: अपरहण के एक मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने विभिन्न जिलों के नौ अभियुक्तों को उम्रकैद व 10-10 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

सजा पाने वालों में मुजफ्फरपुर जिले के सरबापुर निवासी पूर्व सैनिक अजय कुमार सिंह, उसके पिता सीताराम सिंह, मीनापुर थाना क्षेत्र के गोरगामा निवासी अमरेंद्र कुमार सिंह, गायघाट थाना क्षेत्र के जारंग निवासी सुमन कुमार उर्फ लाल बाबू, काजी मुहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सतपुड़ा निवासी रवि कुमार एवं गायघाट थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर निवासी रवि रंजन कुमार, शिवहर जिले के धिरमा थाना क्षेत्र के अटकौली निवासी मछुआ संघ के पूर्व अध्यक्ष नवल किशोर सहनी, सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाना क्षेत्र के बेलाही निवासी बबलू झा और सीतामढ़ी जिले के महेन्द्रवारा के रहने वाले रोहित कुमार उर्फ मास्टर शामिल हैं. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक नसीरुद्दीन हैदर ने मामले का संपादन किया. श्री हैदर ने बताया कि दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा उत्तरी निवासी विष्णुदेव ने अपने पुत्र श्याम कुमार ठाकुर उर्फ चुन्ना के अपहरण का आरोप लगाते हुए छह जनवरी को सिंहवाड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध 21 दिसंबर 21 को आरोप गठन किया था.

सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दफा 364 ए व 1 बी के तहत सभी को उम्रकैद, 10-10 लाख रुपये अर्थदंड, 328 के तहत तीन-तीन वर्ष कैद व 50-50 रुपये अर्थदंड, 411 के तहत दो-दो वर्ष कैद व 344 के तहत दो-दो वर्ष कैद व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों ने गवाही दी.

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