मधुबनी नकली नोट मामले में एनआईए का एक्शन, दो आरोपियों पर आरोपपत्र दाखिल
पटना: नेपाल से नकली भारतीय नोट लाकर बिहार में चलाने के आरोप से जुड़े मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए ने दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भरत महासेठ और शिव कुमार राउत उर्फ मेहमान के खिलाफ 30 अक्टूबर को पटना की विशेष एनआईए अदालत में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया। दोनों पर सीमा पार से नकली नोट लाने और उन्हें भारतीय बाजार में खपाने की साजिश का आरोप है।
यह मामला मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र से संबंधित है। एनआईए के आधिकारिक केस विवरण में दर्ज है कि दो अगस्त 2026 को पुलिस को भरत महासेठ, हीरा महासेठ उर्फ चाची और शिव कुमार राउत के नेपाल से नकली भारतीय मुद्रा लाने, उसका भंडारण करने और प्रचलन में डालने में शामिल होने की सूचना मिली थी।
समाचार रिपोर्ट के मुताबिक, दुहबी बाजार में एसएसबी, बिहार एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 281 नकली नोट बरामद हुए थे। इनका अंकित मूल्य 50,150 रुपये बताया गया। शुरुआत में बासोपट्टी थाने में मामला दर्ज हुआ था। बाद में एनआईए ने नौ सितंबर को केस दोबारा दर्ज कर जांच संभाली।
एजेंसी ने आठ अक्टूबर को मधुबनी में 12 स्थानों पर तलाशी भी ली थी। इस दौरान डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और अन्य सामग्री मिली। नकली नोटों के स्रोत तथा नेटवर्क में अन्य लोगों की भूमिका की जांच जारी है। चार्जशीट जांच एजेंसी के आरोपों का दस्तावेज है; आरोपियों की दोषसिद्धि पर निर्णय अदालत करेगी।