Nalanda: हाईकोर्ट ने ठगी तिलक की जमानत अर्जी खारिज की
हाईकोर्ट में बीते पांच सितंबर को स्थाई जमानत के लिए अर्जी दी थी
नालंदा: डीबीआर यूनिक नेटवर्किंग कंपनी में नौकरी के नाम पर ठगी, प्रताड़ना व यौन शोषण के मामले के आरोपित तिलक सिंह की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज हो गई. न्यायाधीश संदीप कुमार ने सुनवाई उसके जमानत आवेदन को खारिज कर दिया. वह बीते 19 जून से जेल में बंद है. उसने हाईकोर्ट में बीते पांच सितंबर को स्थाई जमानत के लिए अर्जी दी थी.
सारण की एक पीड़िता ने डीबीआर यूनिक नेटवर्किंग कंपनी के अधिकारियों पर नौकरी के नाम पर झांसा देकर ठगी करने, प्रताड़ना व यौन शोषण का आरोप लगाने हुए अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें तिलक वर्मा व अन्य को आरोपित किया था. सारण की पीड़िता के केस कराने के बाद कई अन्य प्रताड़ित युवतियां सामने आईं और उसके केस में गवाह बनी. कंपनी में युवती और युवक के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ. वायरल वीडियो से चिह्नित हुए पुलिस ने तिलक और अजय प्रताप को उत्तर प्रदेश के बलिया से गिरफ्तार कर जेल भेजा. दोनों जेल में बंद है.
पीड़िता ने कहा,मनीष सिन्हा को नहीं पकड़ रही पुलिस
सारण की पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अहियापुर पुलिस डीबीआर के निदेशक मनीष सिन्हा को जान- बूझकर नहीं पकड़ रही है. जबकि आईओ ने केस डायरी में स्पष्ट किया है कि मनीष व अन्य आरोपितों पर भी आरोप सत्य पाए गए हैं. इधर, कांड के आईओ जीतेंद्र महतो ने न्यायालय में मनीष सिन्हा के नाम पर वारंट लेने के लिए अर्जी दी है.
हिस्ट्रीशीटर की गिरफ्तारी को ब्रह्मपुरा में छापा
ब्रह्मपुरा थाना के कृष्णा टोली स्थित अनिल राय के घर पर फायरिंग करने के मामले में फरार हिस्ट्री शीटर शशांक राज उर्फ जॉनसन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मोहल्ला स्थित उसके घर पर छापेमारी की.
हालांकि, पीएसआई की गलती से जॉनसन फरार हो गया. उसके नेपाल भाग जाने की पुलिस को आशंका है. ब्रह्मपुरा पुलिस ने जॉनसन पर 25 हजार रुपये का प्रस्ताव एसएसपी कार्यालय भेजा है. साथ ही उसकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट लेने के लिए अर्जी दाखिल की है.
ब्रह्मपुरा थानेदार सुभाष मुखिया ने बताया कि वारंट के बाद उसके नाम पर इश्तेहार लिया जाएगा. उसके एक माह के बाद कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी. वरीय अधिकारियों को सूचना मिली थी कि जॉनसन मोहल्ले में घूम रहा है. उसके पास आर्म्स भी है. उक्त सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम ने घेराबंदी कर छापेमारी की. लेकिन, एक पीएसआई कि गलती की वजह से घेराबंदी तोड़कर शातिर भाग निकला.
थानेदार ने बताया कि फरार जॉनसन के खिलाफ गोलीबारी, लूट, हत्या और एनडीपीएस सहित के करीब एक दर्जन मामले दर्ज है. पूर्व में वह काजीमोहम्मदपुर थाना से जेल गया था. जमानत पर छूटने के बाद अपने साथियों के साथ मिलकर अनिल राय के घर पर फायरिंग की थी. अनिल ने उसपर रंगदारी मांगने और नहीं देने पर जान मारने की नीयत से गोली चलाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी कराई थी.