Munger: महमदा मौजा के 22 किसानों ने आवासीय दर पर मुआवजा मांगा

22 किसानों में बेचैनी

Update: 2024-11-26 09:48 GMT

मुंगेर: मिर्जाचौकी फोरलेन के लिए महमदा मौजा में कब्जा दिलाए जाने के मामले में हाईकोर्ट का आदेश जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ है. पटना हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के तहत मुआवजा राशि मुंगेर कोर्ट में जमाकर जमीन पर एजेंसी को कब्जा दिलाने का आदेश जारी किया गया है. हाईकोर्ट के इस आदेश से आवासीय दर पर मुआवजे की मांग कर रहे महमदा मौजा के 22 किसानों में बेचैनी बढ़ गई है.

महमदा मौजा के किसान आवासीय दर पर मुआवजा की मांग को लेकर आर्बिट्रेटर कोर्ट(कमिश्नर कोर्ट) में पहले से ही मामला दर्ज कराया हुआ है. महमदा मौजा के दक्षिण पाटम मौजा और उत्तर में गढ़ीरामपुर मौजा को आवासीय दर पर मुआवजा दिया जा रहा है. लेकिन महमदा मौजा को कृषि योग्य भूमि बताया गया है. जिसके कारण अबतक महमदा मौजा में सड़क निर्माण कंपनी को चिह्नित जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया जा सका है.

कब्जा दिलाने को पहले हो चुकी नोकझोंक मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन निर्माण कार्य विभिन्न क्षेत्रों में चल रहा है. लेकिन मुंगेर जिले के नौ किलोमीटर के दायरे में प्रशासन को जमीन अधिग्रहण करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है. 8.5 किलोमीटर के दायरे में तो निर्माण एजेंसी को कब्जा मिल गया है, लेकिन महमदा मौजा के पांच सौ मीटर के दायरे में निर्माण एजेंसी कब्जा मिलने रके इंतजार में है. जिसके कारण फोरलेन सड़क निर्माण के कार्य में तेजी नहीं आ रही है. अब जबकि पटना हाईकोर्ट से मुआवजा राशि को मुंगेर न्यायालय में जमाकर जमीन पर दखल करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया गया है, तो ऐसे में अब किसानों की बेचैनी बढ़ गई है. लेकिन किसानों की मांग है कि मुआवजा आवासीय दर मिले.

महमदा मौजा को लेकर हाईकोर्ट का आदेश प्राप्त हुआ है. हाईकोर्ट के आदेशानुसार अगर किसान मुआवजा लेने को तैयार नहीं हैं, तो मुआवजा राशि को कोर्ट में जमाकर निर्माण एजेंसी को पोजिशन दिलाने का आदेश प्राप्त हुआ है. हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा.

-पंकज गुप्ता

जिला भू अर्जन पदाधिकारी मुंगेर.

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