Motihari: मोतिहारी सिविल कोर्ट ने 39 साल बाद सुनाई दो हत्यारों को उम्र कैद की सजा
प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी सिविल कोर्ट ने पूर्वी चंपारण जिले में 39 वर्ष पहले पीट-पीटकर एक व्यक्ति की हुई हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. जमीन विवाद को लेकर पीट-पीटकर हुई हत्या के उस मामले में दोषी पाते हुए कोर्ट ने दो नामजद अभियुक्तों को आजीवान कारावास और प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अर्थ दंड नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद: तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने हरसिद्धि थाना के दुधही निवासी शिवशंकर महतो और भानू महतो को सजा सुनाई है. इस मामले में सत्रवाद संख्या 336/1989 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक नुरुद्दीन अंसारी ने 9 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन का पक्ष रखा. न्यायधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नामजद दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है, जबकि अन्य अभियुक्तों की मौत वाद विचारण के दौरान ही हो गई थी. नामजद अभियुक्तों में दो ही जीवित बचे हुए हैं, जिन्हे कोर्ट ने सजा सुनाई है.
1985 में हुई थी पीट-पीटकर हत्या: याद दिलाएं कि हरसिद्धि थाना क्षेत्र के दुधही गांव के रहने वाले रामधारी महतो ने 8 लोगों के खिलाफ थाना कांड संख्या 98/1985 दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि नामजद अभियुक्त 24 मार्च 1985 की सुबह करीब 6.30 बजे घर से थोड़ी दूर पर उसके खेत में लगी गेंहू की फसल को काट रहे थे. उसका छोटा भाई सरयुग महतो ने गेहूं काटने से मना किया तो सभी लोगों ने उसे घातक हथियार से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. परिजन उसे लेकर घायल अवस्था में हरसिद्धि अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां इलाज के दौरान सरयुग महतो की मौत हो गई