Motihari: डीपीओ विनीता कुमारी ने आंगनवाड़ी केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया

बच्चों की कम उपस्थिति पर सेविका पर होगी कार्रवाई: डीपीओ विनीता कुमारी

Update: 2024-07-15 09:09 GMT

मोतिहारी: डीपीओ (आईसीडीएस) विनीता कुमारी राजनगर के मंगरौनी दक्षिण पंचायत क्षेत्र का दौरा कर कई आंगनवाड़ी केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया. इसको लेकर सुबह करीब आठ बजे के आसपास सीडीपीओ बबिता कुमारी के साथ वे मंगरौनी क्षेत्र के आंगनवाड़ी केन्द्र सं 117 पर पहुंची. वहां सेविका उपस्थित मिली. बच्चों की संख्या कम थी. सहायिका मोहल्ला से बच्चे को लाने गई थी. पोषाहार पकाने की तैयारी दिखी. उसके बाद केन्द्र सं 115, 116, 269, 191 व 270 वगैरह का निरीक्षण किया. बाद में डीपीओ ने बताया कि सभी केन्द्र संचालित अवस्था में पाया गया. पीएम मातृ वंदना योजना, सीएम कन्या सुरक्षा योजना व पोषण ट्रेकर पर इंट्री की भौतिक जांच की गई. कोई भी योग्य लाभुक सरकार के योजना से वंचित न हो, इसको लेकर सेविका को कई आवश्यक निर्देश दिया गया. साथ हीं बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने, पोशाक में उपस्थिति व केन्द्र की साफ-सफाई के बारे में सख्त हिदायत दी गई है. दूसरी ओर केन्द्र निरीक्षण बाद सीडीपीओ बबिता कुमारी ने राजनगर में सेविकाओं के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में केन्द्र बार पीएम मातृ वंदना योजना, सीएम कन्या सुरक्षा योजना व पोषण ट्रेकर पर इंट्री के अद्यतन स्थिति का जायजा ली.

इस दौरान मातृ वंदना योजना लाभार्थी को एएनएम स्तर से आरसीएच नं. समय से नही मिलने की शिकायतें मिली. इसके बाद सीडीपीओ ने पीएचसी प्रभारी से मिलकर इसका निराकरण करने का आश्वासन दिया. लाभुक बच्चों के बीच सुधा दूध, अंडा व मूंगफली वगैरह पोषक आहार का मीनू के हिसाब से वितरण सुनिश्चित हो, इसको लेकर कई आवश्यक निर्देश दिया.

पूर्व सांसद के वाद पर आयोग ने की कार्रवाई: बिहार सूचना आयोग के विधि पदाधिकारी सह प्रभारी सचिव उपेंद्र कुमार ने डीएम को आरोपित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल झंझारपुर एवं बीडीओ खुटौना, घोघरडीहा, राजनगर, मधेपुर, अंधराठाढ़ी, पंडौल, लदनियां, लखनौर एवं फुलपरास से आर्थिक दंड राशि वसूली को लेकर अवगत कराया है.

राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण द्वारा पूर्व सांसद की योजना क्रियान्वयन को लेकर विष्णु देव भंडारी बनाम लोक सूचना पदाधिकारी जिला पदाधिकारी मामले में कार्रवाई की गई है. आरोपित के विरुद्ध 25 हजार रूपये आर्थिक दंड की वसूली से संबंधित आदेश दिए गए हैं. वाद सुनवाई की अगली तिथि को अनुपालन होना है.

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