Motihari: अदालत ने फेरीवाले की हत्या मामले में सुबोध कुमार पटवा पर फैसला दिया

दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग

Update: 2024-06-08 07:25 GMT

मोतिहारी: खुटौना के फेरीवाले मो. अरमान की हत्या मामले में कोर्ट का फैसला आया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने आरोपित सुबोध कुमार पटवा को भारतीय दंड विधान की धारा 2 के तहत षी करार दिया. अपर लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद यादव ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी. कोर्ट में सजा पर सुनवाई के लिए तीन 2024 की तिथि मुकर्रर की है.

एपीपीने बताया कि खुटौना बाजार के मो. अरमान के सिर पर पत्थर मार-मार कर उसकी हत्या कर दी गई थी. 13 मार्च 2022 को बाबूबरही के अमोला गाछी के पास कमला नदी के पूर्वी तटबंध किनारे खेत से पुलिस ने शव बरामद किया था. 12 मार्च 2022 की रात करीब 9 बजे खुटौना बाजार पहाड़ी टोल के सुबोध कुमार पटवा साथी के साथ अरमान के घर पहुंचा और उसे बुलाकर ले गया था.

नों कमला नदी किनारे ले जाकर उसकी हत्या कर दी. जिस ऑटो से उसे लाया गया था पुलिस ने ऑटो भी बरामद कर लिया. उन्होंने बताया कि मामले में अन्य नामजद नाबालिग है. उसपर लगाए गए आरोप की जांच जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है.

शादी की नीयत से अपहरण में षी करार: पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज एडीजे दिवेश कुमार की अदालत ने शादी की नीयत से बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के आरोप में संजय कुमार यादव को षी करार दिया है. अदालत ने नों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया. सुनवाई के दौरान पोक्सो मामलों के स्पेशल पीपी कुमारी मधु रानी ने षी को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की थी. हालांकि कोर्ट ने सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

षी करार दिए गए संजय कुमार यादव अरेर थाना क्षेत्र के गांव का रहने वाला है. कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. स्पेशल पीपी ने बताया कि 19 अक्टूबर 2021 को 18 वर्षीय पीड़िता अचानक घर से गायब हो गई. खोजबीन के दौरान पता चला कि संजय कुमार यादव ने शादी करने की नीयत से उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ यौनाचार किया.

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