मोदी सरनेम वाले बयान पर पटना कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को समन भेजा
बिहार
पटना : बिहार की राजधानी की एक अदालत ने मोदी उपनाम पर कथित टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पेश होने को कहा है. भाजपा के राज्यसभा सांसद और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यहां एमपी/एमएलए कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि देव की एमपी/एमएलए अदालत ने 18 मार्च को एक आदेश पारित किया था जिसमें गांधी को 12 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा गया था।
हालांकि, बुधवार को सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष के वकील ने यह कहते हुए एक और तारीख मांगी कि पूरी टीम सूरत मामले में व्यस्त थी, जिसमें गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया था.
इस पर, न्यायाधीश ने गांधी के वकील से 25 अप्रैल को मामले की सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष उनकी शारीरिक उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा।
अभियोजन पक्ष की वकील प्रिया गुप्ता ने संवाददाताओं से कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से बयान दर्ज कर लिए गए हैं और सभी सबूत अदालत में जमा कर दिए गए हैं और अब केवल गांधी का बयान दर्ज किया जाना है। सूरत की एक अदालत ने हाल ही में गांधी को कथित टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया था और उन्हें बाद में लोकसभा के सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।