1992 गया नरसंहार के माओवादी अपराधी को आजीवन कारावास की सजा

Update: 2023-03-02 17:25 GMT
पटना,(आईएएनएस)| बिहार के गया की एक अदालत ने गुरुवार को माओवादी संगठन के कमांडर को उम्रकैद की सजा सुनाई, जिसने 12 फरवरी, 1992 को बारा नरसंहार का नेतृत्व किया था, जिसमें 35 लोग मारे गए थे। गया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने 31 साल बाद माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) का एरिया कमांडर किरानी यादव को सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने उसके लिए कड़ी सजा की मांग की थी। कुमार ने कहा, किरानी यादव ने 12 फरवरी, 1992 को अपने हाथों से 12 लोगों का गला रेत दिया था। वह 2007 से गया सेंट्रल जेल में बंद है। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा की घोषणा की गई।
1990 के दशक में, भूमिहार जैसी उच्च जातियों और एमसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व वाली निचली जातियों के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण, बिहार में कई जाति-आधारित नरसंहार हुए। बारा नरसंहार प्रतिबंधित एमसीसी द्वारा सामूहिक हत्या का सनसनीखेज मामला था, जिन्होंने पीड़ितों को उनकी जाति के आधार पर चुना और उनका गला काट दिया।
मृतकों में से कुछ की पहचान हरिद्वार सिंह, भुशाल सिंह, सदन सिंह, भुवनेश्वर सिंह, संजय सिंह, शिव जन्म सिंह, गोरा सिंह, बाली शर्मा, आशु सिंह, श्रीराम सिंह, प्रमोद सिंह और अन्य के रूप में हुई है। इस घटना के बाद कड़ी आलोचना झेलने वाली लालू प्रसाद सरकार ने उन पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया।
बारा नरसंहार के बाद, बिहार ने लक्ष्मणपुर बाथे, सेनारी, बथानी टोला और अन्य ऐसी कई घटनाओं को देखा था।
--आईएएनएस
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