पत्नी की हत्या के दोषी को मिली सात साल की सजा

Update: 2023-01-30 07:22 GMT

मुंगेर न्यूज़: डेढ़ वर्ष पूर्व दहेज की डिमांड पूरी नहीं करने पर आवेशित पति के ससुराल पहुंचकर पत्नी की हत्या मामले में एडीजे-1 पाठक आलोक कौशिक ने सात साल की सजा सुनाई है.

हत्या के इस मामले में सात साल कारावास एवं दहेज उत्पीड़न मामले में दो साल की सजा के अलावा आरोपी को 10 हजार का जुर्माना भी किया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में 6 माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा. पीड़ित पक्ष की ओर से केस की पैरवी करने वाले एपीपी हरेराम शर्मा ने बताया कि पीरी बाजार थाना क्षेत्र के लोशघानी गांव निवासी ललन यादव की पुत्री प्रीति कुमारी की शादी मुंगेर जिला के धरहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नया टोला निवासी भीम यादव के पुत्र अमरजीत कुमार से हुई थी. शादी के दो माह बाद से ही आरोपी प्रीति के साथ मारपीट व ससुराल से पांच लाख नगद सहित बाइक की डिमांड दहेज के रूप में करने लगा था. पति की प्रताड़ना से परेशान प्रीति अपने मायके में जाकर रहने लगी थी. 17 अगस्त 2021 को आरोपी अमरजीत ने ससुराल जाकर पत्नी की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया था. जिसके बाद केस हुआ था.

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