मधुबनी ईपीएफ़ रशीद समय पर जाम नहीं होने पर कार्रवाई

जाम नहीं होने पर कार्रवाई

Update: 2023-09-30 06:41 GMT
बिहार  कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की राशि हर नियोक्ता को समय पर जमा करना है. इसकी लापरवाही पर मूल कार्यालय का यह दायित्व है कि नियोक्ता एजेंसी के सभी भुगतान पर रोक लगा दें. भुगतान से पहले हर हाल में नियोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा. निगम के सभागार में सफाई कर्मी व संबंधित कर्मियों की बैठक में पहुंचे इपीएफ अधिकारियों ने यह बात कही.
नगर निगम आयुक्त अनिल कुमार चौधरी ने बैठक का नेतृत्व करते हुए कहा कि शहर में तीन सौ से अधिक साफ सफाई कर्मी व अन्य कर्मी नियोक्ता एजेंसी से जुड़े हुए हैं. नियोक्ता एजेंसी को इन कर्मियों को दिये जाने वाले भुगतान से 12 प्रतिशत राशि काट कर इनके खोले गये इपीएफ खाता में जमा करना है. इसके साथ एजेंसी को भी अपना अंशदान इपीएफ खाता में जमा करना है. ईपीएफ अधिकारियों ने विस्तार से इसकी पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी और कहा कि समय पर दोनों ही अंशदान की राशि जमा नहीं होने पर सख्त कार्रवा ई का इसमें प्रावधान है. मौके पर सिटी मैनेजर राजमणि कुमार, समाजसेवी अमित कुमार व साफ कर्मी उपस्थित थे. सफाई कर्मियों ने शहर में एजेंसी द्वारा जमा किये जाने वाली राशि की जानकारी किस तरह से हासिल हो इससे संबंधित कई सवाल पूछा.
जिसका समाधान विभागीय स्तर पर किया गया
रेप की कोशिश करने के आरोप में दोषी
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने बच्ची के साथ रेप की कोशिश करने के आरोप में रंजीत यादव को दोषी करार दिया है. जजमेंट पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया. बहस के दौरान अपर लोक अभियोजक संजय कुमार ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी. हालांकि कोर्ट ने सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. आगामी सात अक्टूबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी.
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