गैंगरेप के दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा

Update: 2023-04-18 13:02 GMT

धनबाद न्यूज़: जोड़ापोखर की 15 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनील यादव और करण धोबी को ताउम्र कैद की सजा सुनाई. दोनों को को ही कोर्ट ने दोषी करार दिया था.

पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह के कोर्ट ने सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोनों को गैंगरेप में आजीवन कारावास के साथ-साथ 10 हजार रुपए की आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों दोषी जब तक जिंदा रहेंगे, तब तक उन्हें कैद में रखा जाए.

दोनों जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के रहने हैं. उनके के खिलाफ 15 वर्षीय पीड़िता ने जोड़ापोखर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया था कि 17 सितंबर 2021 को उसके घर के बगल में करम पूजा हो रही थी. रात नौ बजे मोबाइल पर एक परिचित लड़के ने फोन कर उसे मोहनधौड़ा आरएसपी कॉलेज भवन के पास मिलने के लिए बुलाया था. वह वहां पहुंची तो सुनील यादव तथा करण धोबी भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए. सुनील उसका गर्दन पकड़ कर झाड़ी में ले गया. वहां दोनों ने मिल कर उससे दुष्कर्म किया. करण धोबी और सुनील ने घटनाक्रम का मोबाइल से वीडियो भी बनाया.

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