नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

अदालत ने दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Update: 2024-05-13 09:47 GMT

कटिहार: इमामगंज थाना से संबंधित नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दस दिनों तक लगातार दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने दोषी अभियुक्त रंजीत कुमार गुप्ता को धारा 376 तथा 4 पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 366 (ए) के तहत 5 वर्ष की सजा व पच्चीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार तथा सूचक के अधिवक्ता अमोद कुमार ने बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. अपनी प्राथमिकी में उन्होंने कहा कि 5 मार्च 2020 को दोषी अभियुक्त रंजीत कुमार गुप्ता ने पीड़िता को बहला फुसला कर पहले बोधगया ले गया.

उसके बाद औरंगाबाद तथा फिर मुंबई ले गया जहां दस दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही हुई. अदालत में अपने फैसले में पीड़िता को पांच लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया.

शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करें डीएम: भीषण गर्मी से जिले के लोगों का जनजीवन हलकान है. राहत के लिए ग्रामीण बाजार में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी. डीएम ने डॉ. त्यागराजन एसएम ने सभी बीडीओ को अपने प्रखंड की सभी पंचायतों के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र व बाजार एरिया में शुद्ध पेयजल व्यवस्था कराने हेतु निर्देश दिया है.

कहा कि सभी पंचायतों में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति के मद (वीएचएसएनसी) है. संबंधित वार्ड सदस्य व स्वास्थ्य विभाग के एएनएम इस मद के सदस्य होते हैं. संयुक्त बैंक खाते में राशि है. उसी राशि से अपनी पंचायत के सार्वजनिक स्थानों, भीड़भाड़ वाले स्थानों, बस स्टैंड, हाट बाजार, प्रमुख चौराहों पर भीषण गर्मी से थोड़ी राहत देने के लिए शुद्ध पेयजल हेतु प्याऊ की व्यवस्था की गई है. डीएम ने बताया कि मटका में पानी रखा गया है. सभी पंचायतों में इसकी सुविधा लोगों के बीच बेहतर हो, इसलिए स्थानीय लोगों की देखरेख में लगाया गया है.

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