बिहार | एडीजे आठ प्रणव कुमार झा की कोर्ट ने युवती की हत्या में उसके पिता को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड देने की सजा सुनाई है.
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर उसे छह माह साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा दी काटनी पड़ेगी. सजा प्राप्त करनेवाला श्रीपुर ओपी के धनीचक गांव का संतोष कुमार गुप्ता है. अभियोजन पक्ष से एपीपी नागेश्वर सिंह तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता ललन कुमार की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई. बताया जाता है कि संतोष कुमार गुप्ता ने घर में सो रही अपनी पुत्री पूजा कुमारी की 25 जून 2020 को चाकू से गोदकर घर में ही हत्या कर दी थी.
विरोध करने पर पत्नी को भी उसी कमरे में बंद कर वह फरार हो गया था. हल्ला पर आसपास के लोग पहुंचे तब पूरे मामले की जानकारी हुई थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़ शव को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम कराया. मामले को लेकर युवती की मां दुर्गावती देवी ने पति के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी.
थावे में वज्रपात से मवेशी की मौत
स्थानीय प्रखंड में की दोपहर में आई तेज हवा और झमाझम बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से वृंदावन ताकिया गांव के मुसहर टोली में एक मवेशी का मौत हो गयी. ग्रामीणों ने बताया कि मोहन रावत के मवेशी की मौत हुई है. मामले की सूचना स्थानीय सीओ को दी गयी. इसके बाद मवेशी अस्पताल के पशु चिकित्सक अमरेश यादव की सुबह वहां पहुंचे और जांच-पड़ताल किए.
मारपीट मामले में जेल नगर थाना क्षेत्र के सुकुलवा खुर्द गांव से पुलिस ने एक नामजद आरोपित को पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपित जीतेश कुमार को पुलिस ने की रात में उसके घर से गिरफ्तार किया था.
जिसे जेल भेज दिया गया.