पासपोर्ट रिलीज करने संबंधी मामले में लालू प्रसाद के सुनवाई पूरी

Update: 2022-09-16 06:58 GMT

Ranchi: राजद सुप्रीमो और चारा घोटाले के पांच मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद अपने इलाज के लिए देश से बाहर सिंगापुर जाना चाहते हैं. इस संबंध में सीबीआई कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने संबंधी अर्जी पर शुक्रवार को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई. मामले में दोपहर 1:30 बजे के बाद अदालत इसमें अपना फैसला सुना सकती है. लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने इस संबंध में बताया कि मामले में अभी दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई है. अदालत की ओर से कहा गया है कि इस मामले में दोपहर 1:30 बजे के बाद फैसला सुनाया जाएगा. बता दें कि लालू प्रसाद के इलाज को लेकर सिंगापुर के डॉक्टर ने 24 सिंतबर की अप्वाइंटमेंट दे रखी है.

सीबीआई कोर्ट में जमा है पासपोर्ट
सिंगापुर जाने के लिए पासपोर्ट अदालत से जारी कराना होगा. बेल की शर्त के तहत उनका पासपोर्ट सीबीआई कोर्ट में जमा है. पासपोर्ट जारी करने को लेकर उनके वकील प्रभात कुमार ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में अर्जी दाखिल की. लालू प्रसाद ने अपना पासपोर्ट नवीकरण के बाद सीबीआई कोर्ट में बीते 31 अगस्त को जमा किया था. उनका पासपोर्ट 12 अगस्त 2022 को नवीकरण हुआ था. पासपोर्ट की वैधता 11 अगस्त 2023 तक है. पासपोर्ट सरेंडर करने के दौरान उनके वकील ने कहा था कि ईलाज के कहीं बाहर जाना होगा तो डॉक्टर के अप्वाइंटमेंट मिलने के बाद कोर्ट से पुन: पासपोर्ट को रिलीज कराया जाएगा. अब वह समय आ गया है.
Vinita


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