जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पर चेक बाउंस करने का मामला न्यायालय में दर्ज
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बेगूसराय। रेलवे का लाइसेंस दिलाने के नाम पर पैसा लेने और उसके एवज में दिया गया चेक बाउंस करने को लेकर जन अधिकार पार्टी (जाप) के राष्ट्रीय प्रवक्ता पर सोमवार को बेगूसराय न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया है। नगर थाना के तरबन्ना निवासी रामसुमरन कुमार ने बेगूसराय जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रूम्पा कुमारी के न्यायालय में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता-सह-कार्यकारी पदाधिकारी प्रेमचंद्र सिंह के विरुद्ध चेक बाउंस मामले में परिवाद पत्र दायर किया है। जिसमें कहा गया है कि परिवादी पटना में रहकर बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करता था।
पटना में रहने के कारण आरोपित से जान पहचान हो गई। परिवादी जब बीपीएससी परीक्षा में सफल नहीं हुआ तो आरोपित ने कहा कि नौकरी में क्या है, व्यापार करो या ठेकेदारी करो, मैं रेलवे में ठेकेदारी करने का लाइसेंस बनवा देता हूं। 30 जून 2020 को आरोपी परिवादी के घर बेगूसराय आया तथा परिवादी ने एक जुलाई 2020 से 29 सितम्बर 2020 तक में सात लाख रुपये आरोपी के बैंक खाता में दिया गया। जब ठेकेदारी लाइसेंस नहीं बना तो पैसा वापस मांगने का दबाव बनाने पर 2022 की तारीख में चार लाख एवं तीन लाख का चेक जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमचंद्र सिंह ने दिया जो चेक बाउंस हो गया। इसके बाद परिवादी ने आरोपी को लीगल नोटिस भेजा, जिसका जवाब नहीं दिया गया तो न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया है।