मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व IAS के. सेंथिल समेत 4 लोगों के खिलाफ ईडी ने दाखिल किया आरोप पत्र
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पटना। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी एवं पटना नगर निगम के पूर्व आयुक्त के. सेंथिल कुमार और पूर्व अपर आयुक्त बैजनाथ दास समेत चार लोगों के खिलाफ दो करोड़ 60 लाख 95 हजार रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को विशेष प्रभारी न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। निदेशालय ने यह आरोप पत्र धन शोधन निवारण अधिनियम (प्रीवेंशन आफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की अलग-अलग धाराओं में पटना के प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र पांडे की अदालत में पटना नगर निगम के पूर्व आयुक्त के. सेंथिल कुमार, उनके भाई के. अय्यप्पन, निगम के पूर्व अपर आयुक्त बैजनाथ दास तथा विमल कुमार के खिलाफ दाखिल किया है।
आरोप पत्र के अनुसार, आरोपियों ने दो करोड़ 60 लाख 95 हजार 455 रुपयों की अवैध संपत्तियां अर्जित की थी। पूर्व में निगरानी विभाग ने पटना नगर निगम में हुए घोटाले को लेकर वर्ष 2010 में भारतीय दंड विधान तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में एक मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपितों की संपत्तियों की जांच की थी। निदेशालय ने आरोपितों की उपरोक्त राशि की चल एवं अचल संपत्तियों को जब्त करने के लिए चिन्हित किया है।