आदिपुरुष फिल्म मामले में अब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है।
आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया था।
बिहार | मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने आदिपुरुष फिल्म मामले में अब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। मामले में सुनवाई करते हुए आयोग ने यह कार्रवाई की है। दरअसल, जिला उपभोक्ता आयोग ने पहले फिल्म के निर्देशक ओम राउत, निर्माता कृष्ण कुमार, प्रसाद सुतार, राजेश नायर, अभिनेता सैफ अली खान, प्रभास, देवदत्त गजानन नागे और अभिनेत्री कृति सेनन, टी-सीरीज कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और रेट्रोफाइल्स कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी करते हुए आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया था।
इसे लेकर अब तक कृति सेनन को छोड़कर अन्य सभी विपक्षीगण अपने अधिवक्ताओं के जरिए कोर्ट में पेश होकर अपना लिखित पक्ष दे चुके हैं। आज आयोग में मानवाधिकार अधिवक्ता सुबोध कुमार झा ने चलचित्र अधिनियम 1952 की धारा 5 (ख) का हवाला देते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष को मामले में विपक्षी बनाने और नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। साथ ही इसी बिंदु पर बहस भी हुई।
विपक्षियों की ओर से दिल्ली और मुंबई हाई कोर्ट के कई अधिवक्ता मौजूद रहे। जबकि परिवादी की ओर से अकेले एसके झा अपना पक्ष रख रहे थे। जोरदार बहस के बाद आयोग ने आवेदन को स्वीकृत किया। आयोग ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष को मामले में विपक्षी बनाते हुए नोटिस जारी किया है। साथ ही 11 सितंबर तक आयोग में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
आदिपुरुष फिल्म 16 जून को रिलीज हो रही है। ऐसे में इस समय नोटिस का जारी होना फिल्म के मंगल को अमंगल करता दिख रहा है। बता दें कि परिवादी के अनुसार फिल्म आदिपुरुष का जो टीजर जारी किया गया था, उसमें वाल्मीकि रामायण के मूल का गलत चित्रण किया गया है। साथ ही भगवान राम, हनुमान और माता सीता को गलत तरीके से चित्रित किया गया है।