हाईकोर्ट ने सदर सीओ की कार्यप्रणाली पर लगायी रोक, सीओ अब नहीं करेंगे म्यूटेशन, वर्तमान पदस्थापन से हटाने का भी मिला है निर्देश

Update: 2022-11-05 14:49 GMT
बिहार। हाईकोर्ट ने सदर सीओ की कार्य प्रणाली पर रोक लगा दी है. 19 अक्टूबर को पारित आदेश में हाईकोर्ट ने सीओ की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें वर्तमान पदस्थापन से हटाने के भी आदेश जारी किये हैं. हाईकोर्ट की इस कार्रवाई से जिले की कई सीओ में हड़कंप मचा है. सदर सीओ पर जमाबंदी से संबंधित एक मामले में हेराफेरी करने का आरोप है. मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की है.
हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि दाखिल खारिज से संबंधित कोई भी मामला अब सीओ नहीं करेंगे. सीओ द्वारा अब तक किए कार्यों का भी जिले के वरीय पदाधिकारियों द्वारा जांच करायी जाएगी. कोर्ट ने सीओ की सभी कार्य प्रणाली की जांच का जिम्मा डीएम व विभागीय अपर मुख्य सचिव को सौंपा है. हालांकि सूत्र बताते हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद से सासाराम सीओ दैनिक कार्यों को छोड़ अन्य कोई काम नहीं कर रहे हैं.
बताया जाता है कि सीओ पर सदर प्रखंड के महद्दीगंज में भूमि विवाद से संबंधित एक मामले में जमाबंदी में हेराफेरी करने का आरोप है. ललित कुंवर ने इसे ले हाईकोर्ट में मामला दायर की थी व सीओ की कार्यशैली पर प्रश्न खड़े किए थे. डीएम धर्मेन्द्र कुमार ने कहा कि यह मामला फिलहाल मेरे संज्ञान में नहीं है. संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई की जाएगी.
Full View
Tags:    

Similar News

-->