Gopalganj: व्यवहार न्यायालय परिसर हाजत से फरार कैदी को पुलिस ने धराया
हथुआ रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार
गोपालगंज: जिला मुख्यालय स्थित व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित हाजत से को फरार हुए फरार पॉक्सो एक्ट के आरोपित कैदी को पुलिस ने की सुबह हथुआ रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तार कैदी मंटू कुमार मीरगंज थाना क्षेत्र के अमठा खेम निवासी बच्चा सिंह का पुत्र है. एएसआई मोहम्मद नाजिम के नेतृत्व पुलिस टीम ने रात भर कई ठिकानों पर छापेमारी अभियान चलाया. इस दौरान पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली. लेकिन की अहले सुबह टीम ने हथुआ रेलवे स्टेशन के रैक प्वाइंट पर खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे से कैदी को गिरफ्तार कर लिया. एएसआई ने बताया कि उक्त कैदी मीरगंज थाने में अंकित पॉक्सो एक्ट मामले का आरोपित है. को चनावे मंडल कारा से उसे गोपालगंज सेशन कोर्ट लाया गया था. जहां हाजत में अधिक भीड़ रहने की वजह से उसे बरामदे में ही रखा गया था. इस दौरान मौका पाकर वह हाजत से फरार हो गया. उसके बाद पुलिस टीम गठित कर उसकी तलाश शुरू की गई. 24 घंन्टे के अंदर उसे हथुआ रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया. छापेमारी टीम में सिपाही शिव किशोर व राजीव रंजन भी शामिल थे.
बंदरों ने छह लोगों को किया घायल
स्थानीय थाने के मतेया खास गांव में बंदरों ने छह लोगों को काटकर जख्मी कर दिया. सभी घायलों को को आसपास के निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. घायलों में बिजली पंडित, ढेला पंडित, देवशरण प्रसाद, चांदसी कुशवाहा, मनोज पटेल, पंकज माली व सुधीर साह आदि शामिल हैं. ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि रास्ता चलना भी कठिन हो गया है. घर में रखे गए सामानों को भी बंदर तहस-नहस कर दे रहे हैं. रास्ता चलने वाले लोगों पर बंदरों की झुंड हमला बोल दे रहे हैं. पंचायत समिति सदस्य सीमा यादव ने वन विभाग से गांव में बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है.
शराब बरामदगी में तस्कर दोषी करार
उत्पाद विशेष न्यायाधीश सह एडीजे 13 दीपक सिंह वर्मा की कोर्ट ने शराब बरामदगी के तीन साल पुराने मामले में एक तस्कर को दोषी करार दिया है. उसकी सजा की बिन्दू पर 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी.
बताया जाता है कि 2021 में बरौली थाने की पुलिस ने बरौली हाई स्कूल के पास से वाहन चेकिंग के दौरान 300 लीटर शराब के साथ उचकागांव थाने के दहीभत्ता गांव के लक्ष्मण कुमार को गिरफ्तार किया था. आईओ की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. अभियोजन पक्ष से स्पेशल पी एक्साइज अवधेश प्रसाद मणि और बचाव पक्ष से अधिवक्ता श्याम कुमार की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया.