Gopalganj: बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन दौड़ा रहे नाबालिग
ड्राइविंग लाइसेंस के सड़कों पर सरपट सवारी वाहन व बाइक दौड़ा रहे
गोपालगंज: जिले के विभिन्न क्षेत्र में इन दिनों खुलेआम मोटर वाहन अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. नियम तोड़नेवालों में सबसे आगे नाबालिग हैं, जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़कों पर सरपट सवारी वाहन व बाइक दौड़ा रहे हैं.
ऊपर से सवारी वाहन पर ओवर लोडिंग भी की जाती है. इससे कहीं न कहीं रोजाना सड़क दुर्घटना होती रहती है. बावजूद प्रशासन व विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं है. जिला मुख्यालय सहित अनुमंडल क्षेत्र की सभी सड़कों पर चलने वाले अधिकतर सवारी वाहन हो या माल वाहन, सभी क्षमता से अधिक लोड करके चल रहे हैं. सवारी वाहनों में सीट से अधिक पैसेंजर को बैठाया या खड़ा किया जाता है. कई बसों व मिनी बसों में तो उसकी छतों पर बैठाकर लोग सफर करते है. जल्दी जाने के चक्कर में अधिकतर सवारी इसका विरोध नहीं करते हैं. सबसे आश्चर्य तो इस बात को लेकर है कि शहर में चलने वाले अधिकतर ऑटो और ई-रिक्शा के चालक नाबालिग हैं. उनके पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही वाहन अधिनियम की जानकारी.
इसके बावजूद बेखौफ सड़क पर वे खुलेआम सवारी ढोते हैं.
बाइक से जाते हैं स्कूल व कोचिंग: बाइक चलाने का शौक नाबालिग बच्चों में परवान पर है. नाबालिग बच्चे स्कूल से लेकर कोचिंग तक बाइक से आते जाते प्रतिदिन देखे जा सकते हैं. शहर के युवा वर्ग अपनी जान जोखिम में डालकर एक ही बाइक पर तीन-तीन युवकों को बैठाकर सड़कों पर सरपट फर्राटा भरते हैं. तेज रफ्तार बाइक चलाते समय हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है. बावजूद इन्हें किसी प्रकार के डर भय नहीं है.क्षमता वाले दोपहिया वाहन चला सकते हैं.
50 सीसी से कम क्षमता वाले वाहन के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं: जानकार बताते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, 50 सीसी से अधिक इंजन वाली गाड़ियों को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं चलाया जा सकता है. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 50 सीसी की क्षमता से कम वाले वाहन हैं, तो लाइसेंस की जरूरत नहीं है. इसी तरह 25 की टॉप स्पीड वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर को कोई भी चला सकता है, क्योंकि इसके लिए न तो कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है न ही कोई इसको चलाने के लिए किसी के भी लाइसेंस की. इसको पूरे भारत में नाबालिग बच्चे बेझिझक चला सकते हैं.