पूर्व सांसद पप्पू यादव को एक वर्ष की सजा, मिली जमानत

Update: 2023-04-15 08:31 GMT

मुजफ्फरपुर न्यूज़: एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आदि देव ने धरना-प्रर्दशन के एक मामले में पूर्व सासंद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को दोषी करार दिया है. विशेष अदालत ने पूर्व सांसद पप्पू यादव को भारतीय दंड संहिता की तीन धाराओं में दोषी करार देते हुए एक वर्ष कैद और पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है. सजा के इस फैसले के खिलाफ सेसन कोर्ट में अपील दायर करने के लिए उन्हें औपबंधिक जमानत पर रिहा कर दिया.

मामले में फैसला सुनने के लिए पप्पू यादव विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दोपहर तीन बजे उपस्थित हुए थे. पप्पू यादव के वकील अजय कुमार ने बताया कि यह आपराधिक मामला फतुहा थाना क्षेत्र में वर्ष 2003 का है. फतुहा में एक युवक का अपहरण हो गया था. उसी युवक की बरामदगी और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर 16 मार्च 2003 को धरना प्रर्दशन किया गया था. इसी प्रर्दशन को लेकर पुलिस ने एक आपराधिक मुकदमा दायर किया था. बाद में चार्जशीट दायर की गई थी.

विशेष अदालत में पांच अभियोजन गवाह पेश किए गए थे. गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपित पप्पू यादव को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी. वकील अजय कुमार ने कहा कि सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की जाएगी.

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