पूर्व मंत्री रवींद्र मिश्रा को उम्रकैद के साथ 40 हजार का जुर्माना

Update: 2023-02-23 13:59 GMT

छपरा न्यूज़: छपरा के मांझी से पूर्व विधायक व मंत्री रविंद्र नाथ मिश्रा को हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. सजा के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है. छपरा के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया है. पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता रवींद्रनाथ मिश्रा पर वोटिंग के दौरान फायरिंग का आरोप लगा था, जिसमें एक वोटर की मौत हो गई थी.

इसमें पीठासीन अधिकारी व पोलिंग एजेंट के आवेदन पर तत्कालीन विधायक प्रत्याशी रविंद्र नाथ मिश्रा को आरोपी बनाया गया था. इसके बाद लंबे अंतराल पर विशेष अदालत द्वारा आरोप तय किए गए हैं। घटना 27 फरवरी 1990 की है। मांझी थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में मतदान के दौरान जब फायरिंग हुई थी। साक्ष्य के अनुसार पूर्व मंत्री काहके ने जीप पर हथियार लहराते हुए बूथ लूटने की नीयत से मतदान केंद्र पर फायरिंग की थी. इसमें एक मतदाता उमा बिन की गोली लगने से मौत हो गई थी।

गौरतलब है कि 27 फरवरी 1990 को मतदान के दिन माझी प्रखंड के डुमरी गांव में बूथ संख्या 175 व 176 पर कुछ लोगों ने बूथ लूटने की नियत से हमला कर दिया था. इसके बाद भगदड़ मच गई। बूथ के लुटेरों की जवाबी कार्रवाई में दोनों ओर से फायरिंग हुई। इसमें वोट डालने आई उमा बीन नाम की शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। इस मामले में माझी थाने में बूथ नंबर 175 के पीठासीन अधिकारी प्रणय कुमार मल्लिक और बूथ नंबर 176 के पोलिंग एजेंट महेश प्रसाद यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

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