विश्वविद्यालय के खातों पर लगी रोक हटने से कर्मचारियों में खुशी
कई विश्वविद्यालयों के साथ मुंगेर विश्वविद्यालय ने भी पटना हाई कोर्ट की शरण ली थी.
मुजफ्फरपुर: शिक्षा विभाग ने बैठकों में बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के शामिल नहीं होने के कारण विश्वविद्यालयों के सभी तरह के खातों के संचालन एवं शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन और पेंशनधारियों के पेंशन पर रोक लगा दी थी. इन विश्वविद्यालय में मुंगेर विश्वविद्यालय भी शामिल था. इसके विरोध में बिहार के अन्य कई विश्वविद्यालयों के साथ मुंगेर विश्वविद्यालय ने भी पटना हाई कोर्ट की शरण ली थी.
इसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के बैंक खातों एवं अधिकारियों के वेतन पर शिक्षा विभाग द्वारा लगाई गई रोक को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का आदेश दिया. ऐसे में हाईकोर्ट के इस आदेश से मुंगेर विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों एवं पेंशनधारियों खुशी का माहौल व्याप्त हो गया है. ज्ञात हो कि, शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के खातों के संचालन पर लगाई गई रोक के कारण तरफ जहां विश्वविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मी एवं पेंशनधारी परेशान थे, वहीं विश्वविद्यालय के समक्ष सामान्य कामकाज में भी आर्थिक परेशानी उत्पन्न रही थी.
हाईकोर्ट के आदेश से ही सही, विश्वविद्यालय के खातों के संचालक पर लगी रोक तो हटी, किंतु, इस क्रम में शिक्षा विभाग के विरुद्ध हाईकोर्ट की शरण में जाने वाले कुलपतियों की भद्द भी पिट गई.
इसमें मुंगेर विश्वविद्यालय भी शामिल है. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में विश्वविद्यालय के खातों के संचालक पर लगी रोक को तत्काल स्थगित करने का आदेश तो दिया, किंतु कुलपति को भी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेने का निर्देश दिया. ज्ञात हो कि, हाई कोर्ट का यह निर्देश शिक्षा विभाग एवं कुलपतियों को तात्कालिक रूप से है, ना कि यह उसका अंतिम फैसला है. हाई कोर्ट की सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है. हाई कोर्ट ने मामले पर अगली निर्धारित किया है.