बिहटा में अवैध बालू लदे आठ ट्रैक्टर जब्त

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदेश में तीन महीने के लिए खनन पर रोक लगाने का आदेश दिया है

Update: 2022-07-08 15:56 GMT

पटना: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदेश में तीन महीने के लिए खनन पर रोक लगाने का आदेश दिया है. जिसके बाद राज्य सरकार ने बालू खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. बावजूद इसके बिहटा के महुआर और पांडेलचक सोन घाट पर अवैध खनन (Illegal Sand Mining In Bihta) किया जा रहा था. इसकी सचूना जिला खनन विभाग को मिली. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और खनन विभाग की टीम ने अवैध बालू लदे आठ ट्रैक्टर और तीन लोडर मशीन जब्त किया है. छापेमारी के दौरान कई अवैध कारोबारी अपने वाहन मौके पर छोड़कर भाग गए.

धड़ल्ले से चल रहा था बालू खनन: बिहटा के सोनतटीय इलाके में धड़ेल्ले से अवैध बालू खनन चल रहा है. जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदेश में तीन महीने के लिए खनन को बंद करने का आदेश दिया है. इसके बाद भी पीले बालू का काला खेल बदस्तूर जारी है. इसके अलावा बिहटा में अवैध बालू का भंडारण और खनन काफी मात्रा में चल रहा है. बिहटा थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर महुआर, घोड़ाटॉप और पांडेलचक गांव के बालू घाट पर छापेमारी अभियान चलाया गया. इस दौरान कई वाहनों को जब्त किया गया है.
खनन विभाग ने दर्ज की प्राथमिकी: छापेमारी के दौरान मौके से 8 बालू लदे ट्रैक्टर और तीन बालू लोडर वाहन को जब्त किया गया है. फिलहाल सभी वाहनों के ऊपर जिला खनन विभाग के तरफ से प्राथमिकी दर्जकर जुर्माना लगाया गया है. सूचना के अनुसार जप्त वाहनों के ऊपर 24 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है. इसके अलावा उन लोगों की भी तलाश की जा रही है, जो छापेमारी के दौरान मौके से फरार हो गए है. इससे पहले अवैध बालू खनन मामले में एक युवक की गिरफ्तारी हुई थी.


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